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शिफन कोर्ट मामलाः अतिक्रमणकारियों को मिली 21 दिन की मोहलत,  31 दिसंबर के बाद होगा एक्शन

शिफन कोर्ट में रह रहे 80 परिवारों को मसूरी-देहरादून पुरुकुल रोपवे निर्माण कार्य के चलते 31 दिसंबर के बाद हटाया कराया जाएगा.

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शिफन कोर्ट

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Published : Dec 10, 2019, 11:35 PM IST

मसूरीः शिफन कोर्ट लाइब्रेरी परिसर में अतिक्रमणकारियों को जल्द खदेड़ा जाएगा. पालिका भूमि में अवैध कब्जों को हटाए जाने को लेकर 12 दिसंबर को कार्रवाई की जाएगी. जिससे शिफन कोर्ट में रह रहे 80 परिवारों में सरकार और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ खासा आक्रोश व्याप्त है.यहां रह रहे 80 परिवारों ने विधायक गणेश जोशी से उनको हटाने के लिए समय बढ़ाने का आग्रह किया है जिसको लेकर विधायक गणेश जोशी द्वारा उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार और जिलाधिकारी सी रविशंकर से मुलाकात कर इन परिवारों को शिफ्ट किए जाने को लेकर समय मांगा है.

अतिक्रमणकारियों को दिया 31 दिसंबर तक का समय.

इसको देखते हुए मुख्य सचिव द्वारा जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि 31 दिसंबर तक शिफन कोर्ट में रह रहे लोगों को न हटाया जाए. इस मामले में मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने बताया कि विधायक जोशी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव उत्पल कुमार से मिला. उनसे इस संबंध में समय देने की मांग की गई जिससे परिवार अपने रहने का इंतजाम कर सकें.

उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव से विधायक गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी-देहरादून पुरुकुल रोपवे निर्माण कार्य प्रारंभ होना है जिसको लेकर शिफन कोर्ट में अनाधिकृत रूप से रह रहे 80 परिवारों को हटाया जाना है. 12 दिसंबर को प्रशासन द्वारा हटाया जाना है जिसको लेकर पीड़ित परिवारों ने शिफ्ट होने के लिए समय मांगा है.

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जिसको देखते हुए मुख्य सचिव द्वारा जिलाधिकारी सी. रविशंकर को इन परिवारों को हटाए जाने को लेकर 31 दिसंबर तक का समय दिये जाने के निर्देश दिए गए हैं. मोहन पेटवाल ने बताया कि पुरुकुल रोपवे परियोजना के निर्माण के बाद मसूरी में पर्यटन को अत्यधिक लाभ बढ़ावा मिलेगा. साथ ही लोगों को रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे.

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