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चुनाव और त्योहार के दौरान अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने वाले सावधान, एक्शन मोड में है पुलिस

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Published : Mar 16, 2019, 5:59 PM IST

उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीट पर 11 अप्रैल को मतदान किया जाना है

धारा-144 लागू

देहरादून:लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर देहरादून जिले में धारा 144 लागू की गई है. चुनाव के दौरान होली, चैत्र नवरात्र और रमजान का त्योहार भी है, ऐसे में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है. चुनाव परिणाम घोषित होने तक जिले में धारा-144 लागू रहेगी.

देहरादून एसएसपी निवेदिता कुकरेती.

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बता दें कि 10 मार्च को निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का एलान किया था. उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीट पर 11 अप्रैल को मतदान किया जाना है. जिसका परिणाम 23 मई को घोषित किया जाएगा. चुनाव की तारीखों का एलान होने के साथ ही शासन, प्रशासन और पुलिस विभाग चुनावी तैयारी में जुट गया है.

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिलाधिकारी एसए मुरुगेशन ने देहरादून जिले में धारा-144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं. धारा-144 लगने के बाद चुनाव प्रक्रिया में अड़चन डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. चुनाव अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति लाठी, हॉकी स्टिक, तलवार और तेजधार वाला अस्त्र-शस्त्र व बम पटाका, बारूद वाले अस्त्र साथ लेकर नहीं चल पाएंगे. साथ ही किसी भी प्रकार की नारेबाजी और लाउडस्पीकर का प्रयोग भी बगैर अनुमति नहीं कर पाएंगे.

इस बारे में जानकारी देते हुए देहरादून एसएसपी निवेदिता कुकरेती ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेशनुसार पर धारा-144 लागू की गई है. जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाते है तबतक धारा-144 लगी रहेगी. सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए है कि यदि कोई व्यक्ति धारा-144 का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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