देहरादून: उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम् प्रबंधन बोर्ड को लेकर दायर की गई याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है. नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट के खंडपीठ ने बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को खारिज कर देवस्थानम् बोर्ड को सही बताया है. वहीं, हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि अब चारधाम देवस्थानम् प्रबंधन बोर्ड के तहत चारों धामों को विकसित किया जाएगा.
गौर हो कि, उत्तराखंड राज्य सरकार ने उत्तराखंड के चारधाम समेत प्रदेश के 51 मंदिरों को शामिल करते हुए चारधाम देवस्थानम् प्रबंधन बोर्ड का गठन किया है. चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को दुरूस्त करने और चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने को लेकर चारधाम की सारी व्यवस्थाओं की कमान सरकार के हाथों में दिए जाने को लेकर चारधाम देवस्थानम् प्रबंधन बोर्ड बनाया गया है.
हालांकि, बोर्ड के गठन के दौरान तीर्थ पुरोहितों और हक हकूक धारियों ने जमकर विरोध भी किया था. जिसके बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने देवस्थानम् बोर्ड को असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. यही नहीं 29 जून से रोजाना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था. जिसके बाद मंगलवार की सुबह 9:00 बजे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम् प्रबंधन बोर्ड को सही बताया है.