देहरादून: उत्तराखंड सरकार की बीते रोज हुई कैबिनेट बैठक में छात्र वर्ग को लेकर एक जरूरी निर्णय लिया गया है. स्टूडेंट्स के लिए अब सरकार छात्रवृत्ति योजना लेकर आ रही है. इसका नाम मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना रखा गया है. वहीं, इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इससे पहले सरकार ने क्लास 6 से इंटरमीडिएट तक की छात्रवृत्ति का प्रावधान किया था. अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर भी स्कॉलरशिप का प्रावधान किया गया है. इससे छात्रों को मदद मिलेगी.
ग्रेजुएशन और PG में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए सरकार का शानदार फरमान, पढ़ें पूरी खबर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों के लिए बड़ा निर्णय लिया है. अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर भी स्कॉलरशिप का प्रावधान किया गया है. इस योजना के तहत ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे टॉप थ्री मेधावी छात्रों को हर महीने स्कॉलरशिप दी जाएगी.
इस योजना के तहत ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे टॉप थ्री मेधावी छात्रों को हर महीने स्कॉलरशिप दी जाएगी. ये ऐसे छात्र होंगे जिन्होंने 80 प्रतिशत से अधिक अंकों के साथ 12वीं पास की है. इन छात्रों को सरकारी कॉलेजों या यूनिवर्सिटी में एडमिशन पर ग्रेजुएशन के फर्स्ट इयर से ही स्कॉलरशिप दी जाएगी. हालांकि, इसके लिए समर्थ पोर्टल के जरिए छात्रों को पंजीकरण कराना होगा. उत्तराखंड सरकार 2023-24 सत्र से ही इस छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत करने जा रही है. छात्रवृत्ति स्टूडेंट्स के बैंक खातों में सीधे भेजी जाएगी. योजना के लिए हर साल ₹17 करोड़ खर्च होंगे.
- छात्रवृत्ति के लिए इन स्टेप्स को करना होगा क्वालिफाई-मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना का लाभ राज्य के सभी सरकारी डिग्री कॉलेज, राज्य विश्वविद्यालय के परिसरों में पढ़ने वाले रेगुलर छात्रों को मिलेगा.
- ग्रेजुएशन फर्स्ट इयर में स्कॉलरशिप के लिए 12वीं में न्यूनतम 80 फीसदी अंक होने चाहिएं. ग्रेजुएशन प्रथम वर्ष में 80% से अधिक लाने वालों को सभी को छात्रवृत्ति दी जाएगी, चाहे वो किसी भी संकाय (फैकल्टी) में हों.
- इसके साथ ही ग्रेजुएशन के आगे के सालों में कम से कम 60 प्रतिशत अंक व क्लास में 75 प्रतिशत अटेंडेंस अनिवार्य होगी.
- ग्रेजुएशन लेवल पर सभी वर्षों में प्रत्येक फैकल्टी में मिनिमम 60 प्रतिशत अंकों के साथ टॉप थ्री (प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय) स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी.
- ग्रेजुएशन लेवल पर हर महीने पहले स्थान पर आने वाले छात्र को ₹3000, दूसरे स्थान पर ₹2000 और तीसरे स्थान पर रहने वाले छात्र को ₹1000 मिलेंगे.
- पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए राज्य के प्रत्येक सरकारी डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी परिसर में विभिन्न संकायों में विषयवार छात्रों को न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ टॉप तीन पोजिशन पाने वाले छात्रों को मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी. ये छात्रवृत्ति पीजी प्रथम वर्ष के प्राप्त अंकों के आधार पर दी जाएगी.
- पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर केवल टॉप 3 छात्रों को ही हर संकाय के अलग-अलग छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा.
- पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर हर महीने पहले नंबर के छात्र को ₹5000, दूसरे को ₹3000 और तीसरे को ₹2000 छात्रवृत्ति दी जाएगी.
- समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा.
ग्रेजुएशन और पीजी अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के बाद अंकों के आधार पर ऐसे छात्र-छात्राओं का चयन किया जाएगा, जिन्होंने अपने कॉलेज-विवि में संबंधित संकाय में कुल परिणाम के आधार पर न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान हासिल किया हो. इन्हें सरकार एकमुश्त राशि देगी. छात्रवृत्ति की राशि दो किश्तों में छात्र-छात्राओं के बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी. यहां बता दें कि, एकमुश्त राशि केवल अंतिम वर्ष के छात्रों को ही दी जाएगी. जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में फाइनल में टॉप करेंगे उनको एकमुश्त राशि दी जाएगी. इसके अलावा हर महीने के हिसाब से राशि दी जानी है.
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