देहरादून: उत्तराखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने बिना पंजीकरण के फ्लैट बेचने के मामले पर बड़ी कार्रवाई की है. प्राधिकरण ने हेक्टर रियलिटी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बिल्डर के नाम पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही जुर्माने की राशि डेढ़ महीने के भीतर अदा न करने पर रेरा अथॉरिटी बिल्डर के खिलाफ आरसी कार्रवाई के रूप में जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की बात कही है.
उत्तराखंड में लगातार एक के बाद एक रियल स्टेट बिल्डरों पर फ्लैट, अपार्टमेंट, मकान खरीद फरोख्त मामले में अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना लगाया है. वहीं, अभी भी रेरा प्राधिकरण के शिकंजे से कई डिफॉल्टर बिल्डर्स बचे हुए हैं. वहीं, रेरा प्राधिकरण ने आरोपित बिल्डर कंपनी पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही कंपनी पर एक ग्राहक से 29 लाख रुपये वसूलने के बावजूद फ्लैट का तय समय पर कब्जा ना देने के चलते भी रेरा ने शिकंजा कसा है.
जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश निवासी पुष्पा गुप्ता ने फरवरी 2017 में फ्लैट खरीदने के लिए हेक्टर रियलिटी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड बिल्डर को हरिद्वार मारवेला सिटी प्रोजेक्ट के रूप में 29 लाख रुपये बुकिंग के तौर पर जमा किए थे. लेकिन, आरोपित बिल्डर द्वारा तय समय पर फ्लैट में कब्जा ना देने के चलते रहना प्राधिकरण ने आदेश जारी करने के अगले 45 दिनों के अंदर बिल्डर को 29 लाख रुपए की धनराशि में 10 से 15 प्रतिशत ब्याज के साथ ग्राहक को वापस देने का आदेश भी दिया है.