देहरादून: भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं. ऐसे में इन अधिकारों के प्रति अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोगों को रूबरू कराने के लिए हर साल 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है.
प्रदेश के 160 पुलिस स्टेशनों में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की तैयारी
अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर प्रदेश के 160 पुलिस स्टेशनों में गोष्ठी आयोजित की जाएगी. गोष्ठी में अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोगों को आमंत्रित कर उनके अधिकारों की जानकारी दी जाएगी.
अल्पसंख्यक अधिकार दिवस
यहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय संविधान के तहत मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के लोग अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं. इन समुदाय से जुड़े लोगों के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत विशेष अधिकार दिए गए हैं.