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पॉक्सो कोर्ट का अहम फैसला, बलात्कार के दोषी को सुनाई 20 साल की सजा

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Published : Dec 18, 2019, 11:27 PM IST

देहरादून में ड़ेढ साल पुराने दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 30-30 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

देहरादून में नाबालिग छात्रा से बलात्कार न्यूज Poxo court news
पॉक्सो कोर्ट

देहरादून: 15 साल की नाबालिग छात्रा को जबरन शराब पिलाकर दुष्कर्म करने के ड़ेढ साल पुराने मामले को लेकर पॉक्सो कोर्ट ने सुनवाई की. जिसमें रमा पांडे की अदालत ने दोनों आरोपियों को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 30-30 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

ड़ेढ साल पुराना दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई 20 साल की कारावास.

पॉक्सो कोर्ट के सरकारी अधिवक्ता भरत सिंह नेगी के बताया कि इस मामले में मुख्य दोषी के खिलाफ पीड़िता के 164 बयान और मेडिकल पुष्टि के बाद लगभग 15 महीने की कानूनी प्रक्रिया चली. इस दौरान 8 गवाहों के बयान और घटनास्थल से मिले सबूतों के आधार पर मुख्य अभियुक्त को 20 साल की कठोर सजा सुनाई गई है. साथ ही इस मामले में लिप्त दूसरे अभियुक्त को कोर्ट ने पूरे मामले का साजिशकर्ता मानते हुए पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत 20 साल की सजा और अर्थदंड लगाया है.

इस मामले में पैरवी कर रहे पॉक्सो कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता भरत सिंह नेगी के बताया कि यह मामला बीते साल 2018 में थाना प्रेमनगर क्षेत्र के सुद्धोवाला इलाके का है. उन्होंने बताया कि पीड़िता अपनी सहेली के साथ 29 सितंबर 2018 को देहरादून के बल्लीवाला इलाके में घूमने गई थी. इस दौरान दोनों युवकों ने जबरन पीड़िता को पहले जबरन शराब पिलाई जिसके बाद दिनेश ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया. दुष्कर्म के बाद पीड़िता अपनी सहेली के साथ अपने घर पहुंची और परिवार को आपबीती सुनाई. जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने प्रेम नगर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई. जिसके बाद कानूनी कार्रवाई में 15 माह का समय लगा. वहीं मामले में सुनवाई के दौरान पीड़िता की सहेली ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गवाही दी. जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में मुख्य अभियुक्त आरोपी को 20 साल कठोर कारावास देने के साथ ही इस अपराध के साजिशकर्ता आरोपी को भी 20 साल की सजा और 30,000 का जुर्माना अदा करने का फैसला दिया है.

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गौर हो कि नए संशोधित पोक्सो एक्ट के तहत इस मामले में उत्तराखंड राज्य में पहली सजा सुनाई गई है. नए संशोधित पोक्सो कानून के मुताबिक 16 साल से कम उम्र की रेप पीड़िताओं के मामले में पोक्सो कोर्ट दोषियों को 20 साल से कम की सजा नहीं दे सकता, जबकि 16 साल से ऊपर की रेप पीड़िता के दोषियों को 10 साल की कम से कम सजा अनिवार्य है.

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