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ऋषिकेश रेप कांड: HC के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी पुलिस, शासन से मिली मंजूरी - उत्तराखंड शासन ने पुलिस को दी सुप्रीम कोर्ट जाने की मंजूरी

ऋषिकेश रेप कांड में बरी आरोपी के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस सुप्रीम कोर्ट जाएगी. इसके लिए उत्तराखंड शासन ने मंजूरी दे दी है.

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देहरादून एसएसपी

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Published : Jan 7, 2020, 2:27 PM IST

देहरादून: ऋषिकेश में साल 2017 में दो बच्चियों के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले में उत्तराखंड शासन ने देहरादून पुलिस को आरोपी परवान सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की अधिकारिक संस्तुति दे दी है. ऐसे में अब पुलिस नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी. जिसमें कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया था.

ऋषिकेश रेप कांड में सुप्रीम कोर्ट जाएगी पुलिस.

देहरादून पुलिस को आरोपी परवान सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की अधिकारिक संस्तुति मिल चुकी है. ऐसे में अब देहरादून पुलिस सुप्रीम कोर्ट में आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत, डीएनए सैंपल और सभी 14 गवाहों के आधार पर अपील करेगी. वहीं मामले में पीड़ित परिवार को भी सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिलने की उम्मीद जगी है.

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देहरादून एसएसपी अरुण मोहन जोशी ने बताया कि मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में आरोपी के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में जाने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मिल चुकी है. अब जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में आरोपी के खिलाफ अपील दायर कर मजबूती से पक्ष रखा जाएगा, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके.

क्या है पूरा मामला ?

17 जून 2017 में ऋषिकेश में दो मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में 24 अगस्त 2018 को देहरादून पॉक्सो कोर्ट अदालत ने आरोपी परवान सिंह को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी. लेकिन इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने आरोपी को नवंबर 2019 को बरी कर दिया था. अब मामले में उत्तराखंड पुलिस सुप्रीम कोर्ट जाएगी.

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