देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के थाना-चौकी में तीन साल से अधिक समय से तैनात रहने वाले पुलिस कर्मियों के लिए ट्रांसफर नियम की अनदेखी लंबे समय से सामने आ रही है. नियमानुसार किसी भी थाना चौकी में तीन साल की समय अवधि पूरी होने पर सम्बंधित पुलिस कर्मियों की ट्रांसफर वाली सूची तैयार होती है. यानी जिला एसएसपी कार्यालय द्वारा हर साल ऐसी ट्रांसफर सूची तैयार की जाती है, लेकिन पिछले दो साल से अधिक समय से इस नियम को नजरअंदाज कर यह ट्रांसफर सूची तैयार नहीं की जा रही है.
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ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाया लगाया जा सकता है कि अगर प्रदेश की राजधानी देहरादून में ही ट्रांसफर नियमावली की अनदेखी की जा रही है तो प्रदेश के अन्य जिलों में क्या हालत होगी? इस मामले में देहरादून एसएसपी डॉ. योगेंद्र रावत का कहना है कि फिलहाल इस मामले में उनके पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है. हालांकि जानकारी जुटाकर इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है.
वहीं एसएसपी का यह भी मानना है कि इस सम्बंध में थाना-चौकी से ट्रांसफर ना होने वाली शिकायत नहीं आई है. इसके बावजूद अगर नियमावली अनदेखी पर किसी भी सिपाही की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं तो उस पर जांच पड़ताल कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि देहरादून जिले में 21 थाने हैं. जिसके अंतर्गत 46 पुलिस चौकियां आती हैं. ऐसे में जानकारी के मुताबिक काफी संख्या में थाना-चौकी पर 3 साल से अधिक समय से तैनात पुलिस कर्मियों की 2 साल के अधिक समय से ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुई है. ऐसे यह मामला यह दर्शाता है कि उत्तराखंड की राजधानी जहां से शासन और पुलिस मुख्यालय संचालित होता है वहीं नियम की अनदेखी की जा रही है.