देहरादून: त्योहार के लिए अन्य राज्यों से लोग घरों के लौट रहे हैं. इसी के तहत देहरादून जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने अन्य राज्यों से जिले में प्रवेश करने वालों के लिए कोरोना महामारी के मद्देनजर एसओपी जारी की है. जिले में 20 नवंबर 2021 के सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है. बाहर से आने वालों को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा.
उत्तराखंड आने के नियम:कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के 15 दिन के उपरांत एवं उन व्यक्तियों के द्वारा राज्य के हवाई अड्डा/ रेलवे स्टेशन/ बॉर्डर चेक पोस्ट पर वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र दिखाने के बाद बाहरी राज्य के आने वाले व्यक्तियों को उत्तराखंड में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी. उन सभी व्यक्तियों को RT PCR/ TrueNet/ CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report दिखाने में छूट प्रदान की जाएगी. परंतु उन व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरांत MHA, MoH&FW, GOI राज्य सरकार की SOP COVID Safety Protocol का पालन अनिवार्य होगा.