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मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर लोगों में कंफ्यूजन, जानें कब से नए नियमों के तहत कटेंगे चालान

उत्तराखंड में अभी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माने में कुछ राहत दी गई है. हालांकि अभी ट्रैफिक पुलिस तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है. जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होता है वैसे ही नए नियमों के तहत चालान काटा जाएगा.

मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों में दी गई छूट.

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Published : Sep 12, 2019, 8:49 PM IST

देहरादून:गुजरात के बाद अब उत्तराखंड दूसरा भाजपा शासित राज्य है, जिसमें भारत सरकार के मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ प्रावधानों में छूट दी गई है. बुधवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. जिसमें उन्होंने कहा कि संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत निर्धारित जुर्माना राशि के मुकाबले प्रदेश सरकार ने खासी राहत दी है. प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद लोग यह जानने के इच्छुक हैं कि आखिर पुलिस महकमा और परिवहन विभाग कब से इस आधार पर चालान की कार्रवाई शुरू करेगा?

बता दें कि इस संबंध में देहरादून के एसपी ट्रैफिक प्रकाश चंद ने बताया कि फिलहाल शासन की ओर से एमबी एक्ट में कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ है. ऐसे में शासनादेश के जारी होते ही एमबी एक्ट के तहत चालान की कार्रवाई शुरू की जाएगी.

मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों में दी गई छूट.

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वहीं, इस दौरान एसपी ट्रैफिक प्रकाश चंद ने आम जनता को हिदायत देते हुए कहा कि हर व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलते समय अपने साथ वाहन दस्तावेज लेकर चलना चाहिए. जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का रजिस्ट्रेशन पेपर, इंश्योरेंस और प्रदूषण जांच के कागजात जरूर होने चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर किसी के लिए यह संभव नहीं है, तो डिगी लॉकर ऐप में भी अपने डाक्यूमेंट्स स्कैन कर रख सकते हैं.

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