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नए मोटर व्हीकल एक्ट में वाहन मॉडिफाई कराने पर भी लगेगा जुर्माना

नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यातायात उल्घंन करने पर जुर्माने की राशि में काफी अधिक हो गयी है.देहरादून में निर्धारित मानकों के विपरीत वाहनों मे अपने स्तर पर बदलाव करने , प्रेशर हॉर्न ,हूटर , रिफ्लेक्टर चकाचौंध लाइटे और कानफोड़ साइलेंसर लगाने वालों पर कार्रवाई होगी.

वाहन मॉडिफाई कराने पर भी लगेगा जुर्माना.

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Published : Sep 26, 2019, 6:31 PM IST

Updated : Sep 26, 2019, 8:19 PM IST

देहरादून: नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यातायात उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना राशि बढ़ा दी गई है. वहीं, इस एक्ट में कुछ बदलाव भी किए गए हैं जिसमें मॉडिफाईड वाहनों पर जुर्माने के साथ इन वाहनों को मॉडिफाई करने वाली दुकान या कम्पनी पर भी जुर्माना लगाया जाएगा.

वाहन मॉडिफाई कराने पर भी लगेगा जुर्माना.

बता दें कि देहरादून में कई मॉडिफाई वाहन फर्राटा भर रहे हैं, इन वाहनों में बदलाव कर अधिकतर मॉडिफाइएड साइलेंसर लगाए जाते हैं. ऐसे में परिवहन विभाग अब इन वाहन चालकों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है.

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वहीं, अगर सड़क की खराब डिजाइनिंग के चलते कोई दुर्घटना होती है, तो इस एक्ट में ऐसा भी प्रावधान किया गया है कि ऐसी दशा में सड़क निर्माण करने वाली अथॉरिटी, कॉन्ट्रेक्टर और डिजाइनर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उनपर 1 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

इस मामले में एआरटीओ अरविन्द पांडे ने बताया की देहरादून में निर्धारित मानकों के विपरीत वाहनों मे अपने स्तर पर बदलाव करने, प्रेशर हॉर्न, हूटर, रिफ्लेक्टर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
साथ ही नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अब इन चीजों को बेचने वाली एजेंसियों, दुकानदारों पर भी एक लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा और वाहन चालकों पर भी पांच हजार रुपए तक की पैनल्टी लगाई जा सकती है.

Last Updated : Sep 26, 2019, 8:19 PM IST

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