देहरादूनःपरिवहन विभाग ने बीते दिनों वाहनों के लिए जारी किए SOP (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) में संशोधन कर नई संशोधित एसओपी जारी कर दी है. इसके तहत अब प्रदेश में सार्वजनिक वाहनों का संचालन 100 फीसदी यात्री क्षमता के साथ किया जा सकेगा. हालांकि वाहन संचालकों को राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा तय किराये पर ही यात्रियों को सफर करना होगा.
बता दें कि जारी एसओपी में 75 फीसदी यात्री क्षमता के साथ ही वाहनों के संचालन की अनुमति दी गई थी. जारी संशोधित एसओपी के मुताबिक अन्य राज्यों से अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार आने वाले वाहनों में वाहन क्षमता के 75 फीसदी या अधिकतम 4 यात्री ही सफर कर सकेंगे.
सार्वजनिक वाहनों के संचालन में छूट
इन सभी यात्रियों के साथ ही चालक को भी स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और 72 घंटे के भीतर की RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी. इसके अतिरिक्त मालवाहक वाहन भी सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक दुकानों में सामान उतार व चढ़ा सकते हैं. सचिव परिवहन डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा की ओर से जारी आदेश में इस बात का जिक्र किया गया है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वजह से सार्वजनिक वाहनों का संचालन प्रभावित है.