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देहरादूनः बोर्डिंग स्कूल में नाबालिग के साथ कुकर्म पर अभिभावक संघ ने जताई नाराजगी - Harassment latest news with student in boarding school

एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सभी कानूनों को दरकिनार करते हुए कई स्कूल नियमों के विरुद्ध हॉस्टल संचालित कर रहे हैं. इस संबंध में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को शिकायती पत्र लिखकर ऐसे हॉस्टलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है.

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बोर्डिंग स्कूल में नाबालिग छात्र का हैरेसमेंट

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Published : Jun 7, 2020, 5:57 PM IST

Updated : Jun 7, 2020, 6:23 PM IST

देहरादून: सहस्त्रधारा रोड स्थित बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल में 9 वर्षीय छात्र के साथ अश्लील हरकत का मामला सामने आने के बाद अभिभावकों में गुस्सा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स एंड राइट्स ने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का दरवाजा खटखटाया है. जिसमें उन्होंने वॉर्डन के साथ-साथ स्कूल प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है.

एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरिफ खान ने नाराजगी जताते हुए कहा कि स्कूल के हॉस्टल में नोएडा के रहने वाले 9 वर्षीय छात्र के साथ वार्डन ने न सिर्फ शारीरिक प्रताड़ना की, बल्कि अश्लीलता और अभद्रता की सारी हदें पार की हैं. उन्होंने कहा अभिभावक संघ यह मांग करता है कि इस मामले में जितने भी दोषी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए.

बोर्डिंग स्कूल में नाबालिग छात्र का हैरेसमेंट

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उन्होंने बताया कि सीबीएसई, एनसीपीसीआर के निर्देशानुसार उत्तराखंड पुलिस की ओर से समय-समय पर यह दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं कि सभी स्कूल बच्चों की सुरक्षा को लेकर सतर्क और सजग रहें. इसी के चलते स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था और शिकायत पेटी होना अनिवार्य किया गया है. मगर इन सब कानूनों को दरकिनार करते हुए कई स्कूल नियमों के विरुद्ध हॉस्टल संचालित कर रहे हैं. इस संबंध में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को शिकायती पत्र लिखकर ऐसे हॉस्टलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है.

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बता दें कि सहस्त्रधारा रोड स्थित एक बोर्डिंग स्कूल में 9 वर्षीय छात्र के साथ अश्लील हरकत का मामला सामने आने के बाद अभिभावक संघ ने नाराजगी जताई है. अभिभावक संघ ने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को शिकायती पत्र लिखकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है. इसके साथ ही अभिभावकों ने मांग करते हुए कहा कि उत्तराखंड के सभी स्कूलों के हॉस्टलों की निष्पक्ष जांच की जाए. अगर कोई स्कूल नियम विरुद्ध हॉस्टल संचालित करते हुए पाया जाता है तो ऐसे स्कूलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए.

Last Updated : Jun 7, 2020, 6:23 PM IST

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