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पंचायती राज एक्ट में चुनाव याचिका ने बढ़ाई हाईकोर्ट की मुश्किलें, जल्द होगा संशोधन - देहरादून हाईकोर्ट

प्रदेश सरकार के द्वारा लागू पंचायती राज एक्ट के चुनाव याचिका ने हाई कोर्ट की मुश्किलें बढ़ा दी है. इसके बाद अब राज्य सरकार और हाई कोर्ट इसमें संशोधन पर विचार कर रहा है.

पंचायती राज एक्ट में चुनाव याचिका ने बढ़ाई हाईकोर्ट की मुश्किलें.

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Published : Nov 20, 2019, 8:38 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड सरकार की जल्दबाजी हाई कोर्ट के लिए भी चिंता का सबब बन गई है. पंचायती राज एक्ट के तहत राज्य सरकार ने याचिका को लेकर ऐसा नियम तैयार किया, जिससे हाई कोर्ट के लिए भी दिक्कतें शुरू हो गई है. इस याचिका एक्ट के बाद 100 से ज्यादा याचिका हाई कोर्ट में पहुंच चुकी है. बहरहाल, अब राज्य सरकार और हाई कोर्ट इसमें संशोधन के लिए चिंतन कर रहा है.

हाल ही में त्रिवेंद्र सरकार ने पंचायती राज एक्ट लागू किया तो एक के बाद एक खामियां दिखाई देने लगी है. दरअसल, सरकार द्वारा जल्दबाजी में लाए गए इस एक्ट को लेकर कई बिंदुओं पर संशय की स्थिति बन गई है, जिसके बाद कई लोगों ने कोर्ट में एक्ट को चुनौती भी दी. वहीं, पंचायती राज एक्ट में एक ऐसा नियम भी लागू कर दिया गया. जिसने हाई कोर्ट पर ही बेवजह दबाव बनाने का काम किया है.

बता दें कि नए एक्ट के अनुसार पंचायतों के इलेक्शन याचिका महज हाईकोर्ट में ही सुने जाने की व्यवस्था तय की गई है. इसके बाद 100 से ज्यादा याचिका हाई कोर्ट में पहुंची है. अब हाई कोर्ट में बढ़ते मामलों से कोर्ट का काम भी बढ़ गया है. ऐसे में इस अव्यवहारिक नियम में संशोधन को लेकर विचार किया जा रहा है.

पंचायती राज एक्ट में चुनाव याचिका ने बढ़ाई हाईकोर्ट की मुश्किलें.

वहीं, पुराने नियमों के तहत इलेक्शन याचिका के लिए अलग-अलग व्यवस्था की गई थी. जिसमें ग्राम पंचायतों तक की याचिका सुनने का अधिकार एसडीएम को दिया गया था. इसके बाद जिला जज की कोर्ट में अपील की जा सकती थी. उधर, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों के लिए जिला जज के सामने सुनवाई करने और हाई कोर्ट में अपील किए जाने का प्रावधान था.

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ऐसे में राज्य सरकार की पंचायती राज एक्ट को लेकर जल्दबाजी के चलते एक के बाद एक त्रुटियां सामने भी आ रही है और अब इनको दूर करने के लिए सरकार न्याय विभाग के साथ मिलकर विचार कर रही है. बताया जा रहा है कि जल्द ही विधानसभा में इलेक्शन याचिका को लेकर पुरानी व्यवस्था लागू करने की दिशा में संशोधन किया जाएगा.

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