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उत्तराखंड ने खोले पर्यटन के द्वार, अन्य प्रदेशों से आने वाले पर्यटक नहीं होंगे क्वारंटाइन - बाहरी राज्यों के पर्यटक क्वारंटाइन

उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों के लिए अब क्वारंटाइन की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है. केवल चारधाम छोड़कर उत्तराखंड के बाकी पर्यटन स्थल घूम सकते हैं. इसके लिए कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होने की शर्त रखी गई है.

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Published : Jul 8, 2020, 9:59 PM IST

देहरादूनःराज्य सरकार ने प्रदेश के भीतर पर्यटन व्यवसाय को पटरी पर लाने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है. जिसके तहत अब अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटक बिना रोक-टोक के उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों का लुफ्त उठा सकेंगे. साथ ही उन्हें क्वारंटाइन भी नहीं किया जाएगा. हालांकि, उत्तराखंड आने वाले बाहरी राज्यों के पर्यटकों के पास कोविड-19 नेगेटिव होने की रिपोर्ट होनी चाहिए. वहीं, अन्य राज्यों के पर्यटक चारधाम यात्रा पर नहीं जा पाएंगे. इसके लिए आज आदेश भी जारी कर दिए गए हैं.

पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि देवभूमि में अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटकों का स्वागत है. उम्मीद है कि प्रत्येक पर्यटक, कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लेकर राज्य में प्रवेश करेंगे और बिना रोक-टोक उत्तराखंड के खूबसूरत पर्यटक स्थलों का आनंद लेंगे. इससे राज्य में किसी प्रकार के संक्रमण के खतरे से बचाव किया जा सकेगा और पर्यटन व्यवसाय को नई गति मिलेगी. साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को फिर से रोजगार भी मिलेगा.

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वहीं, पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि देश के अन्य राज्यों से आने वाले सभी पर्यटकों को कोविड-19 टेस्ट संबंधी रिपोर्ट स्मार्ट सिटी देहरादून के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के वक्त अपलोड करनी होगी. साथ ही उन्हें राज्य में भ्रमण करते समय अनिवार्य रूप से इस रिपोर्ट को अपने साथ भी रखना होगा. जिन पर्यटकों ने कोविड-19 टेस्ट नहीं कराया है, वो न्यूनतम सात दिन की होटल बुकिंग करवाने की दशा में राज्य में प्रवेश कर सकेंगे. ऐसे में उन्हें 7 दिन तक संस्थागत क्वारंटाइन होना पड़ेगा. उसके बाद ही वो राज्य में किसी भी स्थान पर भ्रमण कर सकेंगे.

पर्यटन सचिव जावलकर ने बताया की शादी समारोह में शामिल होने के लिए अन्य राज्यों से आए हुए मेहमानों को क्वारंटाइन नहीं होना होगा. हालांकि, उनके लिए ये शर्त होगी कि विवाह स्थल के अलावा अन्य स्थानों पर नहीं जा पाएंगे. इन सभी को एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पर हस्ताक्षर कर जमा कराना होगा. साथ ही शादी समारोह आयोजित करने वाले होटल और बैंकट हॉल स्थानीय प्रशासन को इस संबंध में सूचित करेंगे. वहीं, थर्मल स्क्रीनिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा. उन्हें अपने कर्मचारियों और आगंतुकों का डेटाबेस अनिवार्य रूप से तैयार करना होगा.

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