देहरादूनः सीमा विस्तार के बाद शहर का हिस्सा बनाए गए 40 नए वार्डों में व्यवसायिक प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली को लेकर नगर निगम ने कसरत तेज कर दी है. पूर्व में निगम ने टैक्स की जो दरें तय की है. उनकी आपत्तियों पर सुनवाई के बाद नगर निगम के नए इलाकों की कमर्शियल भवनों पर टैक्स लगाने का रास्ता साफ हो गया है. ऐसे में अब टैक्स मौजूदा दरों के हिसाब से लगेगा.
नए परिसीमन के बाद नए वार्ड में व्यवसायिक भवनों पर निगम ने टैक्स लगाने की कवायद के चलते सभी को नोटिस दिया था. जिसके लिए निगम की ओर से आपत्ति के लिए 1 महीने का समय दिया गया था. वहीं, इसमें 68 आपत्तियां मिली थी. इसमें से ही कई लोगों ने सामूहिक आपत्ति दर्ज की थी.
इधर, अधिकारियों ने आपत्तियों पर सुनवाई की तो कुछ लोगों ने टैक्स ना लगाने की आपत्ति की ही थी, तो कुछ ने किस आधार पर टैक्स लगाया जा रहा है. साथ ही कुछ की आपत्ति थी कि जब सरकार ने नए क्षेत्रों में टैक्स छूट की घोषणा की है, तो कमर्शियल टैक्स क्यों लगाया जा रहा है.