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नए वार्डों में व्यवसायिक कर पुराने दरों पर होगा लागू, लोगों ने दर्ज कराई थी आपत्ति

आपत्तियों पर सुनवाई के बाद नगर निगम के नए इलाकों की कमर्शियल भवनों पर टैक्स लगाने का रास्ता साफ हो गया है. ऐसे में टैक्स मौजूदा दरों के हिसाब से लगेगा.

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Published : Nov 27, 2019, 9:20 PM IST

Updated : Nov 27, 2019, 9:32 PM IST

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नए वार्डों में व्यवसायिक कर पुराने दरों पर लागू


देहरादूनः सीमा विस्तार के बाद शहर का हिस्सा बनाए गए 40 नए वार्डों में व्यवसायिक प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली को लेकर नगर निगम ने कसरत तेज कर दी है. पूर्व में निगम ने टैक्स की जो दरें तय की है. उनकी आपत्तियों पर सुनवाई के बाद नगर निगम के नए इलाकों की कमर्शियल भवनों पर टैक्स लगाने का रास्ता साफ हो गया है. ऐसे में अब टैक्स मौजूदा दरों के हिसाब से लगेगा.

नए परिसीमन के बाद नए वार्ड में व्यवसायिक भवनों पर निगम ने टैक्स लगाने की कवायद के चलते सभी को नोटिस दिया था. जिसके लिए निगम की ओर से आपत्ति के लिए 1 महीने का समय दिया गया था. वहीं, इसमें 68 आपत्तियां मिली थी. इसमें से ही कई लोगों ने सामूहिक आपत्ति दर्ज की थी.

इधर, अधिकारियों ने आपत्तियों पर सुनवाई की तो कुछ लोगों ने टैक्स ना लगाने की आपत्ति की ही थी, तो कुछ ने किस आधार पर टैक्स लगाया जा रहा है. साथ ही कुछ की आपत्ति थी कि जब सरकार ने नए क्षेत्रों में टैक्स छूट की घोषणा की है, तो कमर्शियल टैक्स क्यों लगाया जा रहा है.

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नगर निगम के मुताबिक, नए इलाकों में व्यवसायिक भवनों की संख्या 5 हजार से अधिक है. साथ ही अगर नए इलाकों में किसी आवासीय भवनों पर कोई भी व्यवसायिक गतिविधि जैसे की दुकान आदि बनी होगी तो नगर निगम आवासीय हिस्से को छोड़कर दुकान पर टैक्स लगाने का काम करेगा.

वहीं, मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि नए वार्डों से आपत्तियों पर सुनवाई हो चुकी है और नगर निगम के इंस्पेक्टर वार्डों में जाकर सर्वे करने का काम दो-तीन दिन में शुरू कर देंगे. साथ ही अगर लगेगा तो टैक्स कम कर दिया जाएगा. वहीं, अगली बोर्ड बैठक में नए वार्डों से कॉमर्शियल टैक्स की दरें तय की जाएगी.

Last Updated : Nov 27, 2019, 9:32 PM IST

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