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17 नवंबर तक कमर्शियल टैक्स को लेकर दर्ज करा सकते हैं आपत्तियां, कमेटी करेगी सुनवाई - देहरादून नगर निगम नए नार्ड कमर्शियल भवन टैक्स

देहरादून नगर निगम के परिसीमन का दायरा बढ़ने के बाद 60 वार्ड बढ़कर 100 वार्ड हो गए थे. सीएम की घोषणा के बाद अगले 10 साल तक घरेलू भवनों से टैक्स नहीं लेने का निर्णय लिया गया था, लेकिन नए वार्डों में बने कमर्शियल भवनों को कोई रियायत नहीं दी गई. ऐसे में 17 नवंबर तक कमर्शियल भवन टैक्स को लेकर आपत्ति मांगी गई है. जबकि, 18 नवंबर से नगर निगम की कमेटी सुनवाई करेगी.

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Published : Nov 15, 2019, 10:02 PM IST

देहरादूनःनगर निगम ने परिसीमन के बाद बढ़े नए 32 वार्डों से कमर्शियल टैक्स लेने की तैयारी कर ली है. अभी तक 78 आपत्तियां नगर निगम को मिल चुकी है. यह आपत्ति 17 नवंबर तक लिया जाएगा. जबकि, 18 नवंबर से नगर निगम की कमेटी मामले पर सुनवाई करेगी.

बता दें कि, देहरादून नगर निगम के परिसीमन का दायरा बढ़ने के बाद 60 वार्ड बढ़कर 100 वार्ड हो गए थे. सीएम की घोषणा के बाद अगले 10 साल तक घरेलू भवनों से टैक्स नहीं लेने का निर्णय लिया गया था, लेकिन नए वार्डों में बने कमर्शियल भवनों को कोई रियायत नहीं दी गई.

जानकारी देते नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे.

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नगर निगम प्रशासन ने 32 नए वार्डों में कमर्शियल भवनों से टैक्स लेने से पहले आपत्तियां लेने का फैसला लिया था. जिसके लिए नगर निगम ने एक कमेटी बनाई है. जो 18 नवंबर से एक हफ्ते तक आपत्तियों पर सुनवाई करेगी.

स्थानीय लोगों का कहना है कि सीएम ने नगर निगम चुनाव से पहले सीमा विस्तार में शामिल क्षेत्रों में हाउस टैक्स में छूट की घोषणा की थी. ऐसे में व्यवसायिक भवनों पर टैक्स लगाना सही नहीं है. साथ ही कहा कि नए वार्डों में दी जाने वाली सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पाई है.

वहीं, नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे का कहना है कि नए वार्डों में कामर्शियल भवनों पर टैक्स लगाया जाएगा. जबकि, घरेलू भवन पर टैक्स अगले 10 साल तक नहीं लिया जाएगा. साथ ही कहा कि नगर निगम को नए वार्डों से अभी तक 78 आपत्तियां मिल चुकी है.

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इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है. जो 18 नवंबर को सुनवाई करेगी. एक हफ्ते के भीतर सुनवाई पूरा करने के बाद जो भी आपत्ति उचित होगी, उसे स्वीकार किया जाएगा. साथ ही कहा हो जो आपत्ति निराधार होगी, उसे निरस्त कर टैक्स वसूला जाएगा.

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