देहरादून:मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने शासन-प्रशासन में पारदर्शिता और मितव्ययिता (कम खर्ची) लाने के मकसद से सभी सरकारी विभागों और उनके अधीनस्थ संस्थाओं की जरूरतों को भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस जेम (GeM) से खरीदना अनिवार्य कर दिया है. सचिव वित्त सौजन्या ने इसको लेकर सभी विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं.
उत्तराखंड वित्त विभाग की तरफ से सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि राज्य के समस्त सरकारी विभागों, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों, स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी संस्थाओं आदि में अधिक से अधिक सामग्री व सेवाओं के उपार्जन में ई-मार्केट प्लेस GeM पोर्टल का उपयोग किया जाना है. इस हेतु भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम-149 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुरूप व्यवस्था का विवरण दिया गया है.
बता दें, जो सामग्री एवं सेवाएं GeM पोर्टल पर उपलब्ध हैं, उनका क्रय GeM पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य रूप से किया जायेगा. जो सामग्री GeM पर उपलब्ध नहीं हैं, उनके लिए उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 (समय-समय पर यथासंशोधित) अथवा अन्य सुसंगत नियमों की व्यवस्था पूर्ववत लागू होगी. ऐसे में सभी विभागों से यह अपेक्षा की गयी है कि क्रय की जाने वाली सामग्री एवं सेवाओं की दरों के उपयुक्त होने (reasonability of rates) को सुनिश्चित किया जायेगा.
सचिव वित्त सौजन्या ने बताया कि GeM पोर्टल के उपयोग से शासकीय विभागों के लिए क्रय व्यवस्था को पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, निष्पक्षत और मितव्ययी बनाया जाना है ताकि व्यय की जाने वाली धनराशि का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके. वित्त विभाग के शासनादेश द्वारा उत्तराखंड के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) पर उपलब्ध सामग्री एवं सेवाओं को अनिवार्य रूप से क्रय की व्यवस्था को लागू किया गया है.
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इस संबंध में 1 अगस्त को देहरादून स्थित राज्य कर विभाग की ओर से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा. वहीं, कुमाऊं क्षेत्र में भी जल्द ही प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा.