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हो जाएं सावधान, अब बिना प्रदूषण जांच सर्टिफिकेट के पकड़ने जाने पर 5000 रुपये का होगा चालान

उत्तराखंड में एक नवबंर से बिना प्रदूषण जांच सर्टिफिकेट के पहली बार वाहन चलाने पर 2500 रुपये कंपाउंडिंग शुल्क वसूली जाएगी. जबकि, दूसरी बार पकड़े जाने पर 5000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा.

प्रदूषण जांच सर्टिफिकेट

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Published : Nov 1, 2019, 10:51 PM IST

देहरादूनःअभी तक आपने अपने वाहन का प्रदूषण जांच सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है. शुक्रवार से आरटीओ कार्यालय से दी गई समय सीमा समाप्त हो गई है. वहीं, पहली बार पकड़े जाने पर 2500 और दूसरी बार पकड़े जाने पर 5000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा.

दरअसल, 1 सितंबर से पूरे देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ था. उस समय देहरादून शहर में प्रदूषण जांच केंद्रों की संख्या काफी कम थी. ऐसे में लोगों को घंटों लंबी कतारों में लगकर अपने वाहनों का प्रदूषण जांच सर्टिफिकेट बनवाना पड़ रहा था. आम जनता को हो रही परेशानियों को देखते हुए देहरादून आरटीओ ने प्रदूषण जांच कराने के लिए अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया था.

प्रदूषण जांच सर्टिफिकेट न होने पर अब भुगतना होगा भारी जुर्माना.

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साथ ही शहर में नए प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के निर्देश भी दिए थे. इतना ही नहीं आरटीओ कार्यालय की ओर से लोगों को अपने वाहनों की प्रदूषण जांच कराने के लिए 2 महीने का अतिरिक्त समय भी दिया गया था, लेकिन अब 1 नवंबर से यह समय सीमा समाप्त कर दी गई है. ऐसे में अब प्रदूषण जांच सर्टिफिकेट न होने पर नए मोटर व्हीकल एक्ट में निर्धारित दरों के तहत जुर्माना चुकाना होगा.

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वर्तमान में राजधानी देहरादून में अलग-अलग स्थानों में कुल 30 प्रदूषण जांच केंद्र मौजूद हैं. आरटीओ दिनेश पठोई ने बताया कि प्रदूषण जांच सर्टिफिकेट न होने पर जो कंपाउंडिंग की दरें राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की गई हैं, वह 1 नवंबर से प्रभावी हो चुकी है. इसके तहत पहली बार बिना प्रदूषण जांच सर्टिफिकेट के वाहन चलाने पर 2500 रुपये कंपाउंडिंग शुल्क वसूला जाएगा. जबकि, दूसरी बार पकड़े जाने पर 5000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा.

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