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कोविड-19 के रोकथाम को लेकर अधिसूचना जारी, ऐसा किया तो लगेगा जुर्माना

कोरोना रोकथाम के लिए उत्तराखंड शासन ने उत्तराखंड कोविड-19 (संशोधन) विनियमावली की अधिसूचना जारी कर दी है. जारी की गई अधिसूचना के तहत प्रदेश के भीतर मास्क न पहनने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और केंद्र और प्रदेश सरकार की गाइडसाइन का पालन न करने वालों के खिलाफ जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

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देहरादून

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Published : Jun 17, 2020, 9:33 AM IST

देहरादून:प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ते ही जा रहा है. शासन प्रशासन कोरोना रोकथाम के लिए लगातार काम कर रहा है. वहीं, इसी को देखते हुए उत्तराखंड शासन ने उत्तराखंड कोविड-19 (संशोधन) विनियमावली की अधिसूचना जारी कर दी है. जारी की गई अधिसूचना के तहत प्रदेश के भीतर मास्क न पहनने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और केंद्र और प्रदेश सरकार की गाइडसाइन का पालन न करने वालों के खिलाफ जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

सचिव प्रभारी स्वास्थ्य डॉ. पंकज कुमार पांडेय की ओर से जारी किए गए उत्तराखंड कोविड-19 (संशोधन) विनियमावली की अधिसूचना में कोरोना वायरस के रोकथाम और उपचार की ड्यूटी में तैनात स्वास्थ्य कर्मी के साथ हिंसा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर केंद्र सरकार के कोविड एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस एक्ट के अनुसार घर से बाहर निकलने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, मुंह और नाक पर मास्क, गमछा, दुपट्टा, रूमाल आदि पहनना अनिवार्य होगा.

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कोविड-19 के रोकथाम को लेकर जारी किए गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर पहली बार में 100 रुपये, दूसरी बार में 200 रुपये और दो बार से अधिक बार दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं, एक्ट के भीतर जुर्माना राशि जमा न करने पर अधिकतम पांच हजार रुपये का जुर्माना और छह महीने की सजा का प्रावधान किया गया है.

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