देहरादून: चाय बागान सीलिंग की जमीन पर अतिक्रमण मामला अब और तूल पकड़ने लगा है. जिला अपर कलेक्टर अदालत ने इस मामले में पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक बिशन सिंह चुफाल के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इसके अलावा अदालत ने लगभग एक दर्जन अतिक्रमणकारियों को भी नोटिस जारी कर दिये हैं. अदालत ने सभी अतिक्रमणकारियों को 24 जून को अदालत में तलब किया है. अदालत ने साथ ही संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार सदर और नेहरू कालोनी और रायपुर थानाध्यक्ष को आदेश दिये हैं कि विवादित जमीन पर चल रहे सभी निर्माण कार्यों को रोक दिया जाये.
आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी ने चाय बागान की सीलिंग की जमीन को खुर्द-बुर्द करने का मामला उजागर किया था. एडवोकेट विकेश के अनुसार रायपुर, रायचकपुर, नत्थनपुर और लाडपुर इलाके में चाय बागान की सीलिंग की जमीन की खरीद-फरोख्त की जा रही है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर 1975 को आदेश दिया था कि चाय बागान की सीलिंग की जमीन की खरीद-फरोख्त नहीं की जा सकती, यदि ऐसा होता है तो यह जमीन स्वतः सरकार के स्वामित्व की होगी. इसके बावजूद बिशन सिंह चुफाल ने जमीन को खरीदा है. अपर जिलाधिकारी ने अब इस संबंध में उन्हें और एक दर्जन अन्य अतिक्रमणकारियों को दस्तावेज समेत 24 जून को अदालत में तलब किया है.