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प्रदेशभर में नाइट कर्फ्यू लागू, इन्हें मिलेगी छूट

कोरोना की चेन तोड़ने के लिए उत्तराखंड में सरकार ने नाइट कर्फ्यू लागू करने का फैसला लिया है. आज 10.30 बजे से उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा.

night curfew
नाइट कर्फ्यू

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Published : Apr 16, 2021, 9:29 PM IST

Updated : Apr 17, 2021, 6:30 AM IST

मसूरी/ऋषिकेश: कोरोना की चेन तोड़ने के लिए आज से प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है. रात 10.30 बजे से लेकर सुबह पांच बजे के बीच नाइट कर्फ्यू रहेगा. शुक्रवार को दिन भर पुलिस और प्रशासन ने व्यापारियों व आम लोगों को इसकी जानकारी दी. मसूरी और ऋषिकेश में व्यापारियों को नाइट कर्फ्यू को लेकर निर्देश दिए गए हैं.

मसूरी कोतवाल देवेंद्र असवाल ने बताया कि वर्तमान में कोविड-19 के दृष्टिगत मसूरी क्षेत्र में रात्रि 10:30 से प्रातः 5:00 बजे तक रात्रि का कर्फ्यू लगाया गया है. जिसका अनुपाल सभी व्यक्तियों को करना होगा. वहीं ऋषिकेश में भी पुलिस ने नाइट कर्फ्यू का पालन कराने की पूरी तैयारी कर ली है. ऋषिकेश पुलिस ने लोगों से घरों से बाहर न निकलने की अपील की है. नाइट कर्फ्यू के दौरान आपातकालीन परिस्थितियों में छूट रहेगी. यदि कोई नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

रात्रि कर्फ्यू में इन्हें रहेगी छूट

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कल ही जारी किए थे आदेश

बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए 16 अप्रैल यानी आज से पूरे उत्तराखंड में रात 10.30 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. इसके लिए मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने गुरुवार शाम नई एसओपी जारी की थी. मुख्य सचिव ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. कुछ श्रेणियों में थोड़ी रियायत दी गई है. इससे पहले अब तक कर्फ्यू केवल देहरादून नगर निगम क्षेत्र में लागू था. इसके अलावा समस्त धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है.

Last Updated : Apr 17, 2021, 6:30 AM IST

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