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मोटर व्हीकल एक्ट: सोमवार से लागू हो सकती हैं जुर्माने की नई दरें, परिवहन सचिव ने जारी की अधिसूचना - विधायी विभाग से मंजूरी

परिवहन विभाग सोमवार से नए मोटर व्हीकल एक्ट की दरें लागू कर सकता है. कंपाउंडिंग की दरों की अधिसूचना जारी हो गई है. इसके लिए दरों पर विधायी विभाग से औपचारिक रूप से मंजूरी ली जा रही है.

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Published : Sep 21, 2019, 3:16 PM IST

देहरादून: सोमवार से यातायात नियमों को तोड़ने वाले लोगों पर परिवहन विभाग सख्त रुख अपनाने जा रहा है. नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर कंपाउंडिंग की नई दरें लागू हो सकती हैं. परिवहन सचिव ने नई दरों की अधिसूचना जारी कर दी है. साथ ही नई दरें लागू करने से पहले विधायी विभाग से अनुमति ली जा रही है. अनुमति मिलते ही नए मोटर व्हीकल एक्ट की नई दरें लागू कर दी जाएंगी.

परिवहन विभाग शुक्रवार से नई दरें लागू करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन विधायी विभाग के परीक्षण के लिए के लिए कुछ समय मांगने की वजह से ये सोमवार तक टल गया है. परिवहन विभाग ने कंपाउंडिंग की दरों में काफी इजाफा किया है, लेकिन ये सितंबर से देशभर में मोटर व्हीकल एक्ट के मुकाबले काफी कम है.

  • स्टंट-ओवर स्पीड पर पहली बार 5000 रुपए और दूसरी बार 10000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा.
  • कार चालक को सवारियों के सीट बेल्ट ना लगाने पर 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा.
  • बाइक चालक और पीछे बैठे व्यक्ति के हेलमेट ना पहनने पर 1 हजार का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस निरस्त किया जाएगा.
  • ओवरलोडिंग पर 1000 रुपए जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस निरस्त किया जाएगा.
  • ध्वनि और वायु प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने पर पहली बार ढाई हजार रुपये का जुर्माना और दूसरी बार उल्लंघन करने पर 5000 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा.
  • बिना बीमा के वाहन चलाने पर पहली बार 1000 रुपये का जुर्माना और दूसरी बार 2000 रुपए का जुर्माना देना होगा.

इस मामले में परिवहन सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि कंपाउंडिंग की दरों की अधिसूचना जारी होनी है. इसके लिए दरों पर विधायी विभाग से औपचारिक रूप से मंजूरी ली जा रही है. नई दरें सोमवार तक लागू की जा सकती हैं.

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