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उत्तराखंड में RT-PCR जांच की दरों में बदलाव, आदेश जारी

जारी किए गए आदेश के अनुसार निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की आरटी पीसीआर जांच के लिए अधिकतम दर को तय किया गया है.

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Published : May 8, 2021, 8:19 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर टेस्ट की सेवाओं के लिए दरों का पुन निर्धारण किया गया है. इसके लिए प्रभारी सचिव पंकज कुमार पांडे की तरफ से महानिदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए आदेश जारी कर दिया हैं.

राज्य में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान सरकार की तरफ से लोगों की सुविधाओं को देखते हुए नए आदेश दिए जा रहे हैं. इसी कड़ी में शनिवार को अटल आयुष्मान योजना के तहत निजी चिकित्सालय में मुफ्त इलाज को लेकर दरों पर जहां आदेश जारी किए गए. वहीं, प्रभारी सचिव पंकज पांडे की तरफ से भी आरटी-पीसीआर टेस्ट की सेवाओं की दरों को भी पुन:निर्धारण किया गया है.

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जारी किए गए आदेश के अनुसार निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की आरटी-पीसीआर जांच के लिए अधिकतम दर को तय किया गया है. इसमें निजी चिकित्सालय द्वारा निजी प्रयोगशाला को प्रेषित सैंपल की जांच की दर या किसी व्यक्ति द्वारा प्रयोगशाला में जाकर जांच कराने की दर को 700 रुपए रखा गया है. इसके अलावा निजी प्रयोगशालाओं द्वारा कोविड-19 व्यक्ति के घर जाकर स्वयं आर्टिफिशियल सैंपल लेने की स्थिति में इस ग्रेट को 900 रुपए रखा गया है. इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा निजी प्रयोगशालाओं को सरकारी चिकित्सालय से सैंपल दिए जाने की स्थिति में 400 रुपए की दर तय की गई है.

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