देहरादून: देश में नए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट का खौफ लोगों में जारी है. ऐसे में प्रदेश में इस एक्ट का नोटिफिकेशन जारी न होने के कारण मौके पर होने वाले चालान का पुराने नियमों के अनुसार ही भुगतान किया जा सकता है. वो चालान ही नए नियमों के अनुरुप भरे जाएंगे, जिनको कोर्ट में भेज दिया जाएगा.
प्रदेश में लागू नहीं हुआ न्यू मोटर व्हीकल एक्ट. राजधानी देहरादून में भी लोगों को चालान भुगतने का डर सता रहा है. हालांकि, राज्य में अभी तक इस एक्ट के नए नियम को लेकर सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है. आने वाले एक सप्ताह के दरमियान कैबिनेट बैठक में चर्चा के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है. तब तक लोग ऑन द स्पॉट होने वाले चालान का निस्तारण पुराने नियमों के अनुसार कर सकते हैं.
अपराध व कानून व्यवस्था महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि देश में ट्रैफिक व्यवस्था और बेलगाम सड़क हादसों को रोकने के लिए नया मोटर व्हीकल एक्ट कारगर साबित हो सकता है. ऐसे में बढ़ाई गई जुर्माना राशि से वो लोग ही परेशान और भय में हैं, जो यातायात नियमों का उल्लंघन कर हादसों को बढ़ा रहे हैं. किसी भी वाहन स्वामी को नए एक्ट से डरने की जरूरत नहीं है. सभी पेपर और फिटनेस सहित ट्रैफिक नियमों का पालन करने वालों के लिए सभी कुछ सामान्य जैसा है.
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डीजी अशोक कुमार ने बताया कि भले ही केंद्र सरकार द्वारा नया संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट देश में लागू हो चुका है. लेकिन, अभी ये नया मोटर व्हीकल एक्ट का नोटिफिकेशन उत्तराखंड में जारी नहीं हुआ है. ऐसे सिर्फ कोर्ट में जाने वाले चालान पर ही औपचारिकताएं पूरा न होने पर जुर्माना राशि नए एक्ट के तहत भुगतनी होंगी. जबकि, पुलिस द्वारा मौके पर होने वाले चालान का निस्तारण फिलहाल पुराने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत संयोजन शुल्क अदा कर कंपाउंडिंग किया जा सकता है. इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा कुछ दिनों बाद नोटिफिकेशन जारी कर नए जुर्माना राशि से चालान काटने की प्रक्रिया शुरू होगी.