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नए मोटर व्हीकल एक्ट पर DG लॉ एंड आर्डर बोले- खौफ में न रहे जनता - Dehradun News

उत्तराखंड में नए मोटर व्हीकल एक्ट अधिसूचना जारी होने के बाद से ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर चालान कार्रवाई हुई शुरू. ऐसे में अब भारी चालान से बचने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन कर जुर्माना राशि से बचा जा सकता है.

New Motor Vehicle Act implemented in Dehradun.

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Published : Sep 25, 2019, 9:36 PM IST

Updated : Sep 25, 2019, 10:36 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में नए मोटर व्हीकल एक्ट अधिसूचना जारी होने के बाद से नए नियम शर्तों के मुताबिक चालान कार्रवाई शुरू कर दी गई है. लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जारी कई जुर्माना राशियां उत्तराखंड में 50 प्रतिशत कम की गई है. ऐसे में अब भारी चालान से बचने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन कर जुर्माना राशि से बचा जा सकता है.

दून में लागू हुआ नया मोटर व्हीकल एक्ट.

बता दें कि नए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उत्तराखंड में कंपाउंडिंग के नए रूल के आधार पर चालान काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. ट्रैफिक उल्लंघन और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में शराब पीकर गाड़ी चलाना, रैश ड्राइविंग, ओवर लोडिंग, ओवर स्पीड सहित अन्य तरह यातायात नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ भारी भरकम जुर्माना वसूला जाएगा.

पुलिस महानिदेशक अपराध व कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस किसी भी वाहन चालक को परेशान नहीं करेगी. इस विषय को लेकर प्रदेशभर की पुलिस को सख्त लिखित दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

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साथ ही डीजी अशोक कुमार ने बताया कि नए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैफिक को कंट्रोल करने और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने की दिशा में पुलिस की इंफोस्मार्ट जरूरी है. ऐसे में जनता किसी भी खौफ में ना आए. ट्रैफिक नियमों का पालन कर पुलिस को अपना सहयोग देना ही जनता के लिए समझदारी है. साथ ही बताया कि अभी प्रदेश के कई जिलों में ई-चालान व्यवस्था पूरी तरह से लागू नहीं है. ऐसे में पुराने चालन व्यवस्था से ही चालान काटने की कार्रवाई होगी.

Last Updated : Sep 25, 2019, 10:36 PM IST

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