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चरस तस्कर को 10 साल की सजा, एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया

दोषी को विकासनगर पुलिस ने दिसंबर 2010 में गिरफ्तार किया था. तभी से मामला कोर्ट में चल रहा था.

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Published : Jan 28, 2020, 9:33 PM IST

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देहरादून: एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश सुधीर कुमार ने चरस तस्करी में रमेश धीमान को दोषी मानते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इतना ही नहीं कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है. जुर्माने की राशि अदा न करने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का भी आदेश दिया है.

एनडीपीएस कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि रमेश धीमान के खिलाफ चरस तस्करी से जुड़े सभी साक्ष्य और सबूत कोर्ट में पेश किए गए थे. इसके अलावा रमेश के खिलाफ सात लोगों ने गवाही भी दी थी. गवाही को कोर्ट ने अहम माना. ये मामला साल 2010 से चल रहा था.

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क्या था मामला
विकासनगर पुलिस ने 4 दिसंबर 2010 को चेकिंग के दौरान त्यूणी निवासी रमेश कुमार धीमान को एक किलो 50 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था. आरोपी लंबे समय से इलाके में अवैध नशे का कारोबार कर रहा था.

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