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ऋषिकेश: नैनीताल हाई कोर्ट ने तहबाजारी पर लगाई रोक, व्यापारियों को मिली राहत

ऋषिकेश में तहबाजारी के ठेके के खिलाफ ऋषिकेश में 25 दिनों से धरना चल रहा है. जबकि, नगर निगम ने इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई. जिसके बाद छोटे व्यापारियों को मजबूरन हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी.

हाई कोर्ट के फैसले के बाद खुशी इजहार करते लघु व्यापारी.

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Published : Aug 16, 2019, 10:25 PM IST

ऋषिकेश:नैनीताल हाई कोर्ट ने शुक्रवार को तत्काल प्रभाव से तहबाजारी के ठेके पर रोक लगा दी. 25 दिनों तक चले धरने के बावजूद भी जब नगर निगम प्रशासन ने तहबाजारी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया. जिसके बाद व्यापारियों को मजबूरन हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी थी.

हाई कोर्ट के फैसले के बाद खुशी इजहार करते लघु व्यापारी.

वहीं, इस मामले में मुख्य नगर आयुक्त चतर सिंह चौहान से बताया कि अभी तक उनके पास इस मामले में कोई कोर्ट की तरफ से लिखित आदेश नहीं आया है. जैसा भी आदेश आएगा उस पर एक्शन लिया जाएगा.

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बता दें कि राष्ट्रीय फेरी नीति लागू करवाने को लेकर और नगर में तहबाजारी ठेके को निरस्त कराने को लेकर 25 दिनों से धरना चल रहा था. धरने को संचालित करने वाली संस्थाओं में जन सरोकार मोर्चा, उत्तराखंड जल विकास मंच फुटकर, फल व सब्जी विक्रेता समिति लघु व्यापार एसोसिएशन शामिल हैं.

इस मामले में जन सरोकार मोर्चा के संयोजक राम कृपाल गौतम ने बताया कि शुक्रवार को नैनीताल हाई कोर्ट ने नगर निगम ऋषिकेश की तहबाजारी पर रोक लगा दी है. इस साथ ही कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट को राष्ट्रीय फेरी नीति नगर निगम ऋषिकेश के स्तर पर क्रियान्वित कराने को निर्देशित किया है.

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