नैनीताल:राजधानी देहरादून के एमकेपी महिला कॉलेज में हुए 45 लाख के घोटाले के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने तत्कालिक निदेशक, प्राचार्य और राज्य सरकार समेत यूजीसी को नोटिस जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को घोटाले के मामले में उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं.
बता दें, एमकेपी कॉलेज की पूर्व छात्रा सोनिया बेनीवाल ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कॉलेज प्रबंधन पर 45 लाख रुपए के गबन और घोटाले का आरोप लगाया था. छात्रा का कहना है कि यूजीसी कि ₹ 45000 की ग्रांट एमकेपी कॉलेज में छात्राओं की शिक्षा में सहूलियत के लिए जारी की गई थी, लेकिन कॉलेज ने इसका इस्तेमाल किसी भी बुनियादी सुविधा के लिए नहीं किया. साथ ही यूजीसी द्वारा दिए गए इन पैसों का इस्तेमाल कॉलेज के प्राचार्य ने व्यक्तिगत फायदे के लिए किया.
याचिकाकर्ता ने बताया था कि कॉलेज में जो भी उपकरण मंगाए गए थे वह बिना टेंडर के हैं, जिनका कोई भी बिल पेश नहीं किया गया. राज्य सरकार के द्वारा कराए गए ऑडिट में भी गड़बड़ झाले की बात स्पष्ट हुई. वहीं, कॉलेज में हुए 45 लाख के घोटाले की पुष्टि सीएजी की रिपोर्ट में भी हुई है.