मसूरीःनगर पालिका ने शिफन कोर्ट स्थित अवैध रूप से पालिका की जमीन पर निर्मित झुग्गी झोपड़ी तथा भवन को 7 दिनों के अंदर खाली करने का नोटिस दिया है. वहीं, निर्देश का पालन नहीं होने पर पालिका प्रशासन द्वारा अवैध कब्जे और निर्माण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी. जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अतिक्रमणकारियों की होगी.
नगर पालिका ने 7 दिनों के भीतर मकान को खाली करने के निर्देश दिया है. जिसको लेकर 80 से ज्यादा परिवारों में हड़कंप मच गया है. वहां रह रहे लोगों का कहना है कि उनको पूर्व में आश्वासन दिया गया था कि हटाने से पहले उनको विस्थापित किया जाएगा, लेकिन अब अचानक उनको नोटिस थमा दिया गया. जिसको वो बर्दाश्त नहीं करेंगे.
शिफन कोर्ट मे रह रहे मजदूरों को आवास खाली करने का नोटिस ये भी पढ़ेंःहल्द्वानी: परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने किया कार्यबहिष्कार, सरकार की ये मांग
उन्होंने कहा कि वे पिछले कई दशकों से परिवार के साथ शिफन कोर्ट में रह रहे हैं. ऐसे में उनको अचानक खाली कराना न्याय उचित नहीं है. उन्होंने पालिका प्रशासन और सरकार से मांग की है कि वे पहले सभी शिफन कोर्ट निवासियों को विस्थापित करें.
कार्यवाहक कर निरीक्षक महावीर सिंह भंडारी ने कहा कि अधिशासी अधिकारी के निर्देशों के बाद शिफन कोर्ट में निवास कर रहे करीब 80 परिवारों को 7 दिनों के भीतर पालिका की भूमि पर किए गए निर्माण को खाली करने को लेकर नोटिस दिया गया है. वहीं, कई लोगों द्वारा नोटिस नहीं लिए जाने पर उनके घरों के बाहर नोटिस को चस्पा किया जा रहा है.