देहरादूनःकूड़ा निस्तारण मामले में देहरादून नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है. निगम ने कूड़ा निस्तारण न करने वाले हाउसिंग सोसायटी और अपार्टमेंट के खिलाफ चालानी कार्रवाई की है. नगर निगम ने 113 संस्थानों और अपार्टमेंट्स का 10-10 हजार रुपए का चालान किया है. इसके अलावा 9 अपार्टमेंट पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना वसूला है. वहीं, खुले में कचरा बहाने पर एक अपार्टमेंट के खिलाफ 10 लाख रुपए की आरसी जारी की गई है.
बता दें कि देहरादून में कूड़े की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है. दून में दर्जनों ऐसे संस्थान और हाउसिंग सोसायटी हैं, जो बल्क में कूड़ा जनरेट करते हैं. नगर निगम क्षेत्र के जो अपार्टमेंट हैं, उन्हें बल्क वेस्ट जनरेटर की कैटेगरी में डाला गया है. इनके खिलाफ 20 फरवरी को नगर निगम ने नोटिस जारी किया था. जिसमें सभी अपार्टमेंट और संस्थानों को 20 दिन का समय दिया गया था.
वहीं, नोटिस में बताया गया था कि साल 2016 के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट गाइड लाइन के नियमानुसार सूखा और गीला कूड़ा को अलग करेंगे. साथ ही अपने यहां उत्पन्न गीले कूड़े को खुद निस्तारण करेंगे. इसके लिए कार्य योजना नगर निगम को जमा कराने के लिए कहा गया था. कार्य योजना जमा कराने के बाद तत्काल उस पर कार्रवाई भी करने को कहा गया था, लेकिन अपार्टमेंट और हाउसिंग सोसायटी की तरफ से किसी भी तरह की कोई कार्य योजना नहीं बताई गई.