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ऋषिकेश में खाद्य विभाग की कार्रवाई, बिना स्लाटर हाउस के नहीं बिकेगा मीट - Food department takes action on meat shops

खाद्य विभाग ने मीट की दुकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है. खाद्य विभाग द्वारा बिना स्लाटर हाउस से पास हुआ मीट की बिक्री करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है.

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बिना स्लाटर हॉउस नहीं बिकेगा मीट

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Published : Feb 19, 2020, 9:26 PM IST

Updated : Feb 19, 2020, 11:52 PM IST

ऋषिकेश: जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव के आदेश पर ऋषिकेश में खाद्य विभाग द्वारा मीट की दुकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई. जिसमें बिना स्लाटर हाउस से पास हुआ मीट की बिक्री करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है. प्रशासन द्वारा मीट विक्रेताओं को बिना स्लटर हाउस से पास मीट बेचने पर रोक लगा दी है.

बिना स्लाटर हॉउस नहीं बिकेगा मीट

जिलाधिकारी के आदेश पर खाद्य विभाग द्वारा कुछ दिनों से लगातार मीट की दुकानों पर कार्रवाई की जारी है. जिसमें बिना स्लाटर हाउस से पास हुए मीट की बिक्री करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है. जिस कारण ऋषिकेश के मीट विक्रेताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. मीट विक्रेताओं का कहना है कि ऋषिकेश में स्लाटर हाउस ना होने के कारण विक्रेताओं को विक्रय करने वाला मीट लेने के लिए देहरादून जाना होगा. जहां से मीट की जांच कराने के बाद कटे मीट पर मुहर लगने के बाद विक्रय किया जा सकेगा.

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वहीं मीट विक्रेताओं की मांग है कि ऋषिकेश में एक स्लाटर हाउस खोला जाए, साथ ही जब तक स्लाटर हाउस नहीं खुलता तब तक पहले की तरह राजकीय पशुचिकित्सालय द्वारा मीट की जांच कर मुहर लगाकर विक्रय करने दिया जाए.

Last Updated : Feb 19, 2020, 11:52 PM IST

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