देहरादून: एमडीडीए के सख्त बिल्डिंग बायलॉज के चलते छोटे प्लॉट धारकों को मकान बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. इसी का संज्ञान लेते हुए एमडीडीए की ओर से बिल्डिंग बायलॉज 2019-21 में खास बदलाव किए जा रहे हैं. जिसका प्रस्ताव एमडीडीए की ओर से शासन को भेजा जा चुका है. ऐसे में इस प्रस्ताव को शासन से अनुमति मिलने के बाद आम जनता के लिए एमडीडीए के बायलॉज का पालन करना काफी आसान हो जाएगा.
बता दें कि, एमडीडीए की ओर से बिल्डिंग बायलॉज 2019-20 में जो संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है. इसके तहत सेट बैक को 40 फीसदी तक काम किया जा रहा है. जिससे कि छोटे प्लॉट में मकान बनाते समय सेट बैक के रूप में अब लोगों को कम जमीन छोड़नी होगी. इसके साथ ही 23 अन्य प्रस्ताव भी एमडीडीए की ओर से शासन को भेज दिए गए हैं. ऐसे में शासन से अनुमति मिलते ही एमडीडीए की ओर से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी.
पढ़ें-छात्रवृत्ति घोटाला मामला: समाज कल्याण विभाग SIT को नहीं दे पा रहा दस्तावेज
प्रस्ताव में ये है मांग
वर्तमान में एमडीडीए के बिल्डिंग बायलॉज के तहत गेस्ट हाउस का नक्शा केवल वहीं पास हो सकता है जहां सड़क 15 मीटर चौड़ी है. ऐसे में कई लोग सड़क की चौड़ाई कम होने के चलते गेस्ट हाउस के लिए नक्शा पास नहीं करा पाते थे. जिसे देखते हुए एमडीडीए ने शासन को गेस्ट हाउस बनाने के लिए सड़क की चौड़ाई 15 मीटर से कम कर 9 मीटर करने का प्रस्ताव भेजा है.
एमडीडीए के बाइलॉज के तहत वर्तमान में ग्रुप हाउसिंग में फ्लोर एरिया रेशों 1.8 फीसदी है. जिसे बढ़ाकर 2.1 करने का प्रस्ताव एमडीडीए की ओर से शासन को भेजा है. बता दें कि फ्लोर एरिया रेश्यो अधिकतम फ्लोर स्पेस को दर्शाता है. जो संबंधित जमीन पर बनाया जा सकता हो.
मकान के साथ एक छोटी दुकान खोलने का प्रस्ताव
इंटीरियर के बायलॉज के तहत मकान के साथ व्यवसायिक इस्तेमाल के लिए छोटी दुकान खोलना बायलॉज के खिलाफ है. ऐसे में लोगों को बड़ी राहत देते हुए बिल्डिंग बायलॉज में बदलाव करते हुए प्राधिकरण में अवश्य लैंड यूज पर घर के साथ एक छोटी दुकान खोलने की छूट देने का प्रस्ताव शासन को भेजा है. इसके तहत स्थानीय निवासी घर में ही अधिकतम 15 से 20 वर्ग मीटर की दुकान खोल सकेंगे.