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उत्तराखंड में मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य, उल्लंघन पर होगा जुर्माना और मुकदमा दर्ज

प्रदेश के सभी 13 जिलों में मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग पालन के दिशा निर्देश दिए गये हैं. नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ तत्काल ही जुर्माना और मुकदमा दर्ज करने के कड़े आदेश हैं.

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Published : May 30, 2020, 5:16 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में प्रवासियों के आवागमन के बाद से लगातार आ रहे कोरोना संक्रमण के मामले प्रतिदिन डरा रहे हैं. ऐसे में शनिवार 30 मई से प्रदेश भर में मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है. वहीं, संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए एहतियातन उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी 13 जिला पुलिस अधिकारियों को हर हाल में मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग पालन कराने के दिशा निर्देश दिए हैं. नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ तत्काल ही जुर्माना और मुकदमा दर्ज करने के कड़े आदेश दिए गए हैं.

उधर, उत्तराखंड में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने जैसे नियम को अनिवार्य करने के विषय का लोगों ने स्वागत किया है. हालांकि लोगों का यह भी मानना है कि जिस तरह से आज राज्य में कोरोना ने भयावह वाली रफ़्तार पकड़ी है, उस पर काबू पाने के लिए दूसरे चरण की तर्ज पर ही लॉकडाउन को धरातल पर सख्ती से लागू करना होगा.

मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य.

देहरादून के व्यापारियों का यह भी कहना है कि चौथे चरण में जिस तरह की छूट मिलने से स्थिति दिनों-दिन बिगड़ती जा रही है, ऐसे में सिर्फ़ मास्क और सोशल डिस्पेंसिंग को अनिवार्य कर देना ही काफी नहीं है. सरकार को धरातल पर बिगड़ती स्थिति का जायजा लेकर संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने भी जरूरी हैं.

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मामले में डीजी अशोक कुमार ने बताया कि वर्तमान में प्रवासियों के आवागमन से दिनों-दिन कोरोना संक्रमण की स्थिति गंभीर होती जा रही हैं. ऐसे में प्रदेश के सभी एसपी व एसएसपी को लॉकडाउन का नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पहले से अधिक कठोर कार्रवाई करने के आदेश जारी किये गए हैं.

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