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हत्या और लूट मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास, सात साल पुराना है मामला

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नसीम अहमद ने वर्ष 2012 के प्रॉपर्टी डीलर योगेंद्र मित्तल हत्याकांड व लूट मामले के चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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Published : Nov 1, 2019, 10:52 AM IST

विकासनगर: सात साल पुराने लूट और हत्या मामले में कोर्ट ने चार आरोपियों को अलग-अलग सजा सुनाई है. हत्या के मामले में जहां आरोपियों पर आजीवन कारावास और 25 -25 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया. वहीं लूट मामले में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नसीम अहमद ने साल 2012 के प्रॉपर्टी डीलर योगेंद्र मित्तल हत्याकांड लूट मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अभियुक्तों पर अर्थदंड भी लगाया गया है. पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर योगेंद्र हत्याकांड में नदीम, आसिफ उर्फ सलीम, निजाम उर्फ छोटू और महक वीर सिंह गुर्जर को पकड़ा था. जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा 18 गवाहों को न्यायालय में पेश किया गया.

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मामले की सुनावई करते हुए बीते गुरुवार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नसीम अहमद ने हत्या के मामले में सभी चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 -25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया. वहीं दूसरे लूट मामले में दोषियों को 10 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.

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