देहरादून: दहेज की डिमांड पूरी ना होने पर अपनी पत्नी की निर्मम हत्या करने के मामले में कोर्ट से फैसला सुना दिया है. ADG चतुर्थ कोर्ट के न्यायाधीश शंकर राज की अदालत ने दहेज हत्या में दोषी पति सचिन मिश्रा को उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही डेढ़ लाख का आर्थिक दंड भी लगाया है. मामला 2011 का है.
जानकारी के मुताबिक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में रहने वाले सचिन मिश्रा ने अपनी नवविवाहित पत्नी को दहेज के लिए तंग किया करता था. डिमांड पूरी ना होने के चलते उसने पत्नी की हत्या की साजिश रची. जिसके तहत 8 अक्टूबर 2011 को वह अपने पत्नी कमलेश उर्फ कनक को घुमाने के बहाने पहले गंगोत्री और यमुनोत्री लेकर गया. उसके बाद 13 अक्टूबर 2011 को आरोपी ने मसूरी के पास गन हिल के पीछे एक पहाड़ी से अपनी पत्नी को गिरा दिया. पहाड़ी से गिरने के बाद भी जब वह बच गई तो आरोपी सचिन ने निर्मम तरीके से पत्थरों से कूचलकर पत्नी की हत्या कर दी. जिसके बाद पत्नी का शव झाड़ियों में छिपा दिया.