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मजदूर की मृत्यु पर मिलेगा 1 लाख रुपये, बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पर लगी मुहर

उत्तराखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की बैठक में असंगठित मजदूरों के हितों को ध्यान में रहते रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. साथ ही श्रमिकों से जुड़े कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर भी चर्चा की. इस दौरान श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया कि असंगठित मजदूर की मृत्यु होने पर उसे 1 लाख और अंत्येष्टि के लिए दस हजार रुपये दिया जाएगा.

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Published : Oct 4, 2019, 11:06 PM IST

Updated : Oct 4, 2019, 11:51 PM IST

उत्तराखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड बैठक

देहरादूनः विधानसभा में श्रम मंत्री हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में उत्तराखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की बैठक आयोजित की गई. बैठक में पंजीकृत असंगठित मजदूर की मृत्यु होने पर उसे 1 लाख और अंत्येष्टि के लिए दस हजार रुपये देने की प्रस्ताव पर बोर्ड ने मोहर लगाई. जिसे शासन को भेजा गया है. साथ ही मजदूर की दुर्घटना और बीमारी के दौरान खर्च वहन को भी बोर्ड ने संस्तुति दे दी है.

उत्तराखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की बैठक.

उत्तराखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की बैठक में असंगठित मजदूरों के हितों को ध्यान में रहते रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि अभी बोर्ड के द्वारा 25 हजार 700 मजदूरों का पंजीकरण करना अपर्याप्त है. इसमें प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना, भवन निर्माण समेत अन्य सन्निकार व कर्मकारों को भी शामिल किया जाने के आदेश दिए गए हैं.

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वहीं, श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन और प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना का समुचित प्रचार-प्रसार ना होने पर नाराजगी भी जताई. साथ ही इन योजनाओं के बारे में खुद ही जानकारी दी. वहीं, उन्होंने श्रमिकों से जुड़े कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर भी चर्चा की.

ऐसे उठाएं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ-

श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में 18 से 40 आयु वर्ग के समस्त कर्मकार जिनकी मासिक आय 15 हजार हो, वो इसमें नामांकन करा सकते हैं. साथ ही इसमें 60 साल के आयु के बाद कर्मकार को 3 हजार प्रति माह के पेंशन का भी प्रावधान है.

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योजना में लाभार्थी और केंद्र सरकार का 50-50 फीसदी योगदान रहता है. प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना का लाभ प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना में 18 से 40 आयु वर्ग के समस्त खुदरा व्यापारी, दुकानदार और स्वनियोजित व्यक्ति ले सकते हैं. जिनका वार्षिक टर्नओवर 1.50 करोड रुपये या फिर उससे कम हो, वो इसमें अपना नामांकन करा सकते हैं.

इस योजना में भी 60 साल की आयु के बाद 3 हजार रुपये मासिक पेंशन का प्रावधान है. योजना में यह भी प्रावधान है कि कर्मकार कुछ ही किस्तों का भुगतान कर पाता है या अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को आधी पेंशन का लाभ दिया जाएगा.

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मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि इस योजना के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को फंड मैनेजर को नियुक्त किया गया है. योजना के संचालन के लिए 19 श्रमिक सुविधा केंद्रों का संचालन किया जा रहा है. साथ ही कहा कि कर्मचारी बीमा निगम और कर्मचारी प्राइवेट फंड के दायरे से बाहर रहने वाले सभी कर्मकार इस योजना में अपना पंजीकरण करा सकते हैं.

Last Updated : Oct 4, 2019, 11:51 PM IST

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