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उत्तराखंड में 10 साल पुराने कमर्शियल वाहनों पर नहीं लगेगी रोक, परिवहन मंत्री ने दिलाया भरोसा

NGT ने परिवहन विभाग को 10 साल पुराने कमर्शियल वाहनों के संचालन बंद करने को कहा था. इसी क्रम में समिति के पदाधिकारियों ने गुरुवार को परिवहन मंत्री से मुलाकात की.

संयुक्त परिवहन यात्रा व्यवस्था समिति के पदाधिकारी

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Published : Nov 14, 2019, 11:54 PM IST

Updated : Nov 15, 2019, 4:13 PM IST

ऋषिकेश:संयुक्त परिवहन यात्रा व्यवस्था समिति ने गुरुवार को परिवहन मंत्री यशपाल आर्य से मुलाकात की. इस दौरान समिति के पदाधिकारियों ने एनजीटी (राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण) के सुझाव के अनुसार, प्रदेश में वाहनों की आयुसीमा 10 साल करने पर आपत्ति जताई. बता दें कि कुछ समय पहले उत्तराखंड में देश के कई वैज्ञानिक जुटे थे. इस दौरान हिमालयी राज्यों में हो रहे जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की गई. वैज्ञानिकों ने सरकार को पुराने वाहनों को बंद करने का सुझाव दिया था.

वहीं, एनजीटी ने परिवहन विभाग को 10 साल पुराने कमर्शियल वाहनों के संचालन बंद करने को कहा था. ऐसे में संयुक्त परिवहन यात्रा व्यवस्था समिति ने इस नियम को प्रदेश में लागू करने में आपत्ति जताई थी. इसी क्रम में समिति के पदाधिकारियों ने गुरुवार को परिवहन मंत्री से मुलाकात की.

संयुक्त परिवहन यात्रा व्यवस्था समिति के पदाधिकारी

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इस मौके पर उत्तराखंड परिवहन महासंघ के अध्यक्ष अध्यक्ष सुधीर राय ने बताया कि वाहन स्वामियों को तो 10 साल केवल बैंकों का कर्ज चुकाने में ही खत्म हो जाता है. ऐसे में ये नियम लागू होने के बाद वाहन स्वामी कर्ज में डूब जाएंगे.

वहीं, परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि समिति के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि सरकार ऐसा कोई नियम लागू नहीं करने जा रही है. उत्तराखंड में 10 साल पुराने कमर्शियल वाहनों पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई जाएगी.

Last Updated : Nov 15, 2019, 4:13 PM IST

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