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पेट्रोल पंपों, गैस एजेंसिंयों, राशन की दुकानों में सैनिटाइजर रखना जरूरी

लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिये सरकार हर संभव उपाय कर रही है. प्रदेश के पेट्रोल पम्पों, गैस एजेन्सियों, राजकीय अन्न भण्डारों और राशन की दुकानों के कर्मचारियों को मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है. इन स्थानों पर साबुन, हैंडवाश और सैनिटाइजर रखना भी अनिवार्य कर दिया गया है. आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सुशील कुमार ने ये आदेश जारी किया है.

Dehradun corona news
कोरोना पर उत्तराखंड सरकार का आदेश

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Published : Mar 19, 2020, 5:02 PM IST

देहरादून: कोरोना ने कहर मचा रखा है. स्वस्थ लोग इसके संक्रमण का शिकार न हों इसके लिए उत्तराखंड सरकार हरसंभव कोशिश कर रही है. आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सुशील कुमार ने पेट्रोल पम्पों, गैस एजेन्सियों, राजकीय अन्न भण्डारों और राशन की दुकानों के कर्मचारियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. राशन की दुकानों में जिन चीजों को छूने से संक्रमण का खतरा है उन्हें सैनेटाइज करने को कहा है. राजकीय खाद्यान्न गोदामों में लदान-ढुलान में लगे व्यक्तियों को भी आवश्यकतानुसार मास्क पहने के आदेश दिए गए हैं.

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सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को एडवायजरी जारी कर दी गई है. सरकार लगातार कोरोना वायरस की रोकथाम की समीक्षा भी कर रही है. जिला पूर्ति अधिकारियों से बैठकों की जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने को कहा गया है. जिन कर्मचारियों को सर्दी-जुकाम, खांसी या सांस लेने में तकलीफ हो रही है उन्हें घर से काम करने की अनुमति देने को भी कहा गया है. सभी सरकारी दफ्तरों में सैनिटाइजर और साबुन रखने के आदेश भी दिए गए हैं.

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