ऋषिकेश: आईडीपीएल कैंपस में मौजूद आवास, दूकान और प्लॉट के आवंटन को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है. कंपनी ने यहां बसे लोगों को 30 दिन के भीतर कैंपस छोड़ देने का नोटिस जारी किया है. साथ ही आदेश का पालन नहीं करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी है.
आईडीपीएल के संपदा अधिकारी ने बताया कि साल 2016 में केंद्र सरकार ने कंपनी को बंद करने का फैसला लिया था. वन भूमि पर स्थापित कंपनी का लीज एग्रीमेंट भी साल 2021 के नवंबर महीने में खत्म हो चुका है. ऐसे में लीज पर ली गई यह जमीन कंपनी को 27 मई तक वन विभाग का हस्तांतरित की जानी है. कंपनी कैंपस में लीज भूमि पर निर्मित सभी आवास, दुकानें, खोखे और प्लॉट का आवंटन आईडीपीएल प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है.
संपदा अधिकारी की मानें, तो 9 अप्रैल के बाद स्वतः ही कंपनी कैंपस में स्थापित तमाम आवास, दुकानें, खोखे और भवनों के आवंटन को निरस्त मान लिया जाएगा. उन्होंने कहा नोटिस के बावजूद 30 दिन में कैंपस खाली नहीं करने वालों पर कानूनी की कार्रवाई की जाएगी. यह फैसला केंद्र सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच हुई सहमति के बाद लिया गया है.