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31 जनवरी तक ही मिलेगी हाउस टैक्स में छूट, फिर करना होगा पूरा भुगतान

देहरादून नगर निगम की ओर से हाउस टैक्स में छूट 31 जनवरी तक मिलेगी. इसके बाद पूरा हाउस टैक्स जमा कराना होगा.

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देहरादून नगर निगम

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Published : Dec 18, 2020, 8:06 PM IST

देहरादून: कोरोना काल के कारण इस बार बहुत कम हाउस टैक्स जमा हुआ है. यही कारण है कि देहरादून नगर निगम ने अभी तक सिर्फ 40 प्रतिशत ही हाउस टैक्स वसूला है. हालांकि, अब नगर निगम प्रशासन ने हाउस टैक्स जमा करने में छूट देने ऐलान किया है. जिसके तहत 31 जनवरी से पहले जो लोग अपना हाउस टैक्स जमा करते है उन्हें 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. इस छूट में आवासीय और कमर्शियल भवन शामिल होंगे. 31 जनवरी के बाद किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी.

नगर निगम के पास इस साल दिसंबर महीने में अब तक हाउस टैक्स के तौर पर सिर्फ 17 करोड़ ही आए हैं, जो पिछले साल की मुकालबे काफी कम है. पिछले साल दिसंबर महीने में देहरादून नगर निगम ने हाउस टैक्स के तौर 25 करोड़ रुपए की वसूली की थी. वहीं, इस साल देहरादून नगर निगम ने हाउस टैक्स के तौर पर 50 करोड़ रुपए की वसूली का लक्षय रखा था, लेकिन कोरोना काल में नगर निगम को यह लक्ष्य पूरा करना मुश्किल हो गया है.

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बता दें कि देहरादून में करीब एक लाख घर से जिन से हाउस टैक्स लिया जाता है, लेकिन अभी तक निगम का सिर्फ 40 हजार घरों का ही टैक्स मिला है. ऐसे में अभी 60 हज़ार घरों का टैक्स आना बाकी है.

मेयर सुनील उनियाल गामा ने जानकारी देते हुए बताया कि हाउस टैक्स की तिथि बढ़ाते रहते हैं. लेकिन इस बार निगम की तरफ से हाउस टैक्स जमा कराने में छूट दी गई है. यदि कोई भी व्यक्ति 31 जनवरी तक सभी आवसीय और कमर्शियल भवनों का टैक्स जमा करता है तो उसे 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. इस बार कोरोना के कारण हाउस टैक्स जमा नहीं हो पाया है. हालांकि, जल्द से जल्द से ज्यादा टैक्स वसूला जाएगा. इसके लिए मैनपावर बढ़ाई जा रही है. कोविड को देखते हुए अगर हाउस टैक्स जमा होने पर भीड़ लगती है, तो स्टाल भी लगाए जाएंगे.

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