नैनीताल: देहरादून में लगने वाली संडे मार्केट का मामला एक बार फिर से नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने डीएम देहरादून समेत आयुक्त नगर निगम को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.
बता दें कि पूर्व में नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने डीएम देहरादून समेत नगर निगम को आदेश दिए थे कि जिन लोगों के द्वारा संडे मार्केट लगाई जा रही है उनके प्रत्यावेदन पर सुनवाई कर 2 महीने के भीतर निस्तारित करे. मगर, 2 महीने बीत जाने के बाद भी हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया. जिसके बाद संडे मार्केट एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की.
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संडे मार्केट एसोसिएशन ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका में कहा कि वह परेड ग्राउंड के पीछे और तिब्बती मार्केट के सामने साल 2004 से हर रविवार को बाजार लगाते आए हैं. जिसमें करीब 300 से अधिक लोग व्यवसाय करते हैं. वे हर महीने इसके लिए नगर निगम देहरादून को ₹300 का किराया भी देते हैं.
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