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UKSSSC Paper Leak: चार गैंगस्टर सहित 5 पांच आरोपियों की जमानत टली, STF जाएगी हाईकोर्ट - UK Subordinate Service Selection Commission

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में 4 गैंगस्टर सहित 5 पांच आरोपियों की जमानत पर सुनवाई नहीं हो पाई. इस जमानत याचिका पर देहरादून जिला जज चतुर्थ कोर्ट में 4 नवंबर को सुनवाई होगी. वहीं, जिन आरोपियों को जमानत मिली है, उसके खिलाफ एसटीएफ हाईकोर्ट में अपील करेगी.

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Published : Nov 1, 2022, 8:37 PM IST

देहरादून: UKSSSC पेपर लीक मामले (UKSSSC पेपर लीक मामले) में 4 गैंगस्टर सहित 5 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई आज देहरादून जिला जज चतुर्थ कोर्ट में नहीं हो सकी. बताया जा रहा है कि अभियोजन पक्ष की तरफ से एसटीएफ के विवेचक मौजूद नहीं होने के कारण यह सुनवाई टल गई. अब आगामी 4 नवंबर 2022 जमानत याचिका पर सुनवाई होगी.

बता दे कि यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में अभी तक 4 गैंगस्टर सहित 19 अभियुक्तों की देहरादून अपर जिला जज चतुर्थ कोर्ट से जमानत हो चुकी है. इसी क्रम में चार गैंगस्टर दीपक शर्मा, मनोज जोशी, हिमांशु कांडपाल, महेंद्र चौहान और एक अन्य अभियुक्त फिरोज हैदर द्वारा जमानत की याचिका दाखिल की गई थी. जिनकी सुनवाई आज नहीं हो सकी.
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पांच आरोपियों की जमानत रद्द:वहीं, दूसरी ओर सचिवालय रक्षक पेपर लीक केस (secretariat guard paper leak case) से जुड़े मुख्य अभियुक्तों में से राजेश चौहान, मनोज जोशी (पीआरडी) और नैनीताल (CJM) कोर्ट कर्मचारी जयजित दास के अलावा प्रदीप पाल और गौरव नेगी की जमानत याचिका देहरादून जिला कोर्ट से खारिज हो गई. इन सभी अभियुक्तों पर STF ने धारा 409/120 की वृद्धि की है. इसी कारण उनकी जमानत होना अब मुश्किल लग रही है.

जमानत मिलने वालों के खिलाफ एसटीएफ:उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UK Subordinate Service Selection Commission ) पेपर लीक मामले में एक के बाद एक 4 गैंगस्टर सहित 19 लोगों की देहरादून कोर्ट से जमानत हो गई. जिसके बाद जांच एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए. ऐसे में अब जमानत मिलने वाले अभियुक्तों के खिलाफ एसटीएफ ने हाई कोर्ट याचिका दायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. STF की ओर से देहरादून जिला कोर्ट ADJ और जिला मजिस्ट्रेट से प्रक्रिया शुरू करते हुए अपील दायर की फाइल शासन को प्रेषित करने की कार्रवाई प्रचलित है. STF के अनुसार जल्द ही शासन द्वारा हाईकोर्ट में जमानत मिलने वालों के खिलाफ अपील दायर होगी.

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