देहरादूनः उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े 385 एएनएम के पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी. इस बाबत स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को अधियाचन के लिए भेज दिया है. लिहाजा जल्द ही चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की ओर से खाली पड़े 385 एएनएम के पदों पर भर्ती से संबंधित विज्ञप्ति जारी की जाएगी. दरअसल, मंगलवार को विभागीय मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की गई. बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विभाग में लंबे समय से खाली पड़े वार्ड ब्वॉय के पदों को भरने के लिए आउटसोर्स एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू की जाए.
स्वास्थ्य विभाग में जल्द होगी 385 ANM की भर्ती, सरकारी अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन शुल्क होगा समान - उत्तराखंड स्वास्थ्य मंत्री
Health Minister took review meeting of department स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की. बैठक में तय किया गया कि स्वास्थ्य विभाग में 385 एएनएम की भर्ती की जाएगी. जल्द ही भर्ती से संबंधित विज्ञप्ति जारी की जाएगी. साथ ही प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन शुल्क को एक समान करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने की भी बात कही.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : Dec 12, 2023, 8:03 PM IST
मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन शुल्क को एक समान करने के प्रस्ताव को जल्द ही मंजूरी दी जाएगी. इसके साथ ही फार्मासिस्टों की सेवा नियमावली जल्द जारी की जाएगी. एएनएम के खाली पड़े 385 पदों को भरने के लिए चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की ओर से विज्ञापन जारी कर वर्षवार मेरिट के आधार पर भर्ती प्रक्रिया की जाएगी. साथ ही विभाग में सालों से खाली पड़े वार्ड ब्वॉय के पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू कर आउटसोर्स एजेंसी का चयन करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं. ऐसे में एजेंसी का चयन होने के साथ ही प्रदेशभर के तमाम चिकित्सा इकाइयों में जरूरत के अनुसार वार्ड ब्वॉय की तैनाती की जाएगी.
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बैठक के दौरान सरकारी अस्पतालों में तैनात एमबीबीएस डॉक्टरों के पीजी कोर्स के दौरान, डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी. इसके लिए भी अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं. इसके अलावा, प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन शुल्क में बड़ा अंतर है जिसके चलते निर्णय लिया गया है कि सभी अस्पतालों में एकसमान रजिस्ट्रेशन शुल्क रखा जाएगा. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राजकीय अस्पतालों में तैनात फार्मासिस्टों की सेवा नियमावली भी जल्द ही जारी की जाएगी. इसके साथ ही फार्मेसी संघ की सालों से चली आ रही फार्मेसी अधिकारी पद नाम देने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.