देहरादून: उत्तराखंड पुलिस जवानों को डीजीपी ने एक और बड़ी राहत दी गई है. डीजीपी अशोक कुमार के नए आदेश के मुताबिक, अब किसी की सुरक्षा में नियुक्त शैडो/गनर को अब छुट्टी पर जाने से पहले अपने शस्त्र को संबंधित पोस्टिंग वाले जिले में जमा कराने नहीं जाना पड़ेगा. अब गनर ड्यूटी का जवान किसी भी जनपद के नजदीकी थाने या पुलिस लाइन में शस्त्र जमा कर छुट्टी पर जा सकेंगे.
इससे पहले नियमानुसार गनर को अपने संबंधित पोस्टिंग वाले जिले में जाकर ही औपचारिकताएं पूरी कर अपना शस्त्र जमा कराना होता था, तभी वह छुट्टी जा सकता था. अब नियम बदलकर इसमें बड़ी राहत दी गई है. पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए DGP अशोक कुमार द्वारा उत्तराखण्ड में एक और पहल करते हुए ये फैसला लिया गया है.