देहरादून:अब उत्तराखंड आने वाले लोग बॉर्डर पर अपना RT-PCR टेस्ट कर सकेंगे. अनलॉक-4 के क्रम में मुख्य सचिव कार्यालय से आदेश जारी कर दिया गया है. कोरोना टेस्ट करवाने वाले व्यक्ति को खुद ही इसका भुगतान करना होगा. इसमें अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो यह जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि केंद्र की ओर से निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन कराए.
बता दें, इस समय प्रदेश में अनलॉक-4 चल रहा है. इसके संबंध में बीते 2 सितंबर को गाइडलाइन प्रदेश में जारी की जा चुकी है. इसके अलावा इस गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश के बाहर जाने और आने को लेकर पहले ही स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है. अनलॉक-4 के लिये जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के अनुसार, अब प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों के लिए दो हजार की तय सीमा हटा दी गई है. हालांकि, प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है.
इसके साथ ही कोरोना हाई लोड शहरों से आने वाले व्यक्तियों को सात दिन का इंस्टीट्यूशनल और 7 दिन होम क्वारंटाइन में रहना होगा. हालांकि, उन व्यक्तियों को क्वारंटाइन से छूट मिलेगी, जिन्होंने आने से 96 घंटे पहले तक की अवधि में कोरोना टेस्ट कराया है और रिपोर्ट नेगिटिव आई है. अब मुख्य सचिव कार्यालय से जारी हुई गाइडलाइन के अनुसार अब बॉर्डर पर ही कोरोना टेस्ट किया जाएगा.