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देहरादून में कंस्ट्रक्शन कंपनी में छापेमारी, पकड़ी गई करोड़ों की जीएसटी चोरी - GST evasion of crores was caught during raids in Dehradun Construction Company

देहरादून में जीएसटी यूनिट (action of gst unit in dehradun) ने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के यहां छापेमारी(gst unit raided the construction company) की. इस दौरान करोड़ोंं की जीएसटी चोरी (GST evasion in Dehradun) पकड़ी गई.

GST evasion of crores was caught during raids in Dehradun Construction Company
देहरादून में कंस्ट्रक्शन कंपनी में छापेमारी

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Published : Jun 4, 2022, 7:57 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में लगातार कंस्ट्रक्शन कंपनियों द्वारा जीएसटी चोरी की शिकायतें सामने आ रही हैं. जिसके बाद देहरादून जीएसटी ईकाई की विशेष टीम एक्शन (action of gst unit in dehradun) में है. देहरादून जीएसटी ईकाई ने देहरादून रेस्ट कैंप रोड स्थित एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में सूचना के आधार पर छापेमारी (gst unit raided the construction company) की. जीएसटी विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा की गई इस कार्रवाई के दौरान कंस्ट्रक्शन कंपनी के कार्यालय में जांच पड़ताल में साढ़े 5 करोड़ से अधिक की जीएसटी (कर) चोरी (GST evasion in Dehradun) पकड़ी गई.

जैसे ही कंस्ट्रक्शन कंपनी के अकाउंट में जीएसटी चोरी का पर्दाफाश हुआ वैसे ही आनन-फानन में कंपनी संचालक द्वारा कार्रवाई के दौरान ही 1 करोड़ 62 लाख रुपए की जीएसटी जमा कराई गई. जबकि शेष 4 करोड़ रुपए की बकाया जीएसटी के लिए कम्पनी द्वारा कुछ समय का समय मांग कर भुगतान के लिए हामी भरी गई है. इस कार्रवाई के दौरान राज्य जीएसटी की टीम ने कंपनी के दस्तावेज और अकाउंट से संबंधित जीएसटी चोरी की सभी पेपर अपने कब्जे में लेते हुए कार्रवाई को जारी रखा.
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जानकारी के मुताबिक, देश में जीएसटी लागू होने के 15 माह तक सरकारी विभागों के निर्माण कार्य करने वाली कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी और ठेकेदारों से टीडीएस काटने की व्यवस्था नहीं थी. इसी का फायदा उठाकर जुलाई 2017 से कंस्ट्रक्शन ठेकेदारों ने सरकारी भुगतान के एवज में जीएसटी नहीं जमा कराया, लेकिन जीएसटी इकाइयों के पास इसका पूरा लेखा-जोखा है. उसी के मुताबिक जिसकी वसूली के लिए कार्रवाई जारी है. ऐसा अनुमान है कि जीएसटी चोरी के इस तरह के मामले कई करोड़ के हो सकते हैं.
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देहरादून जीएसटी विशेष अनुसंधान शाखा के उपायुक्त यशपाल सिंह के अनुसार जब जीएसटी लागू हुई थी तब 15 महीनों तक सरकारी ठेकेदारों के टीडीएस काटने की व्यवस्था नहीं थी. यह व्यवस्था अक्टूबर 2018 में लागू हुई.

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