देहरादूनःशहर में GST (Goods and Services Tax) रजिस्ट्रेशन के नियम को ताक पर रखकर कई व्यापारी पर टैक्स चोरी के आरोप लग रहे हैं. GST विभाग के मुताबिक देहरादून के अंतर्गत आने वाले सबसे व्यस्ततम पलटन बाजार, इंदिरा मार्केट, विकास नगर, ऋषिकेश और मसूरी के बाजारों से जुड़े कई व्यापारियों द्वारा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं कराया गया है.
जीएसटी एक्ट के दायरे में आने वाले इन व्यापारियों को GST विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन अनिवार्यता के संबंध में जन जागरूकता अभियान भी चलाने की तैयारी है. इस मामले में बुधवार को दून उद्योग व्यापार मंडल के साथ राज्य जीएसटी ज्वाइंट कमिश्नर राकेश वर्मा (gst joint commissioner rakesh verma) द्वारा बैठक की गई. इस दौरान उन व्यापारियों को जागरूक करने की बात रखी गई है, जिनकी वार्षिक बिक्री 20 लाख से ज्यादा हो रही है. जीएसटी एक्ट (GST Act) के तहत इस दायरे में आने वाले व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है.
GST विभाग की व्यापारियों को चेतावनी. ऐसे में GST विभाग के मुताबिक देहरादून के पलटन बाजार, इंदिरा मार्केट, विकास नगर, ऋषिकेश, मसूरी के बाजारों में कैंप लगाकर पहले निरीक्षण किया जाएगा. फिर उसके बाद दायरे में आने वाले व्यापारियों की जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा. वहीं, दूसरी तरफ अगर GST रजिस्ट्रेशन जागरूकता अभियान एवं हिदायत के बावजूद GST एक्ट के दायरे में आने वाले व्यापारियों द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता, तो आने वाले दिनों में उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
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राज्य में जीएसटी रजिस्ट्रेशन की स्थिति:देहरादून GST ज्वाइंट कमिश्नर राकेश वर्मा के मुताबिक वर्तमान समय तक राज्य में लगभग 1 लाख 80 हजार दुकानदारों व व्यापारियों द्वारा GST रजिस्ट्रेशन कराया गया है. राजधानी देहरादून में 57 से 60 हजार के आसपास दुकानदारों-कारोबारियों द्वारा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाया गया है. हालांकि, अभी भी जन जागरूकता की कमी के कारण काफी संख्या में जीएसटी के दायरे में आने वाले व्यापारियों द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है. जिसके चलते राज्य एवं केंद्र सरकार को काफी राजस्व का नुकसान हो रहा है.
GST रजिस्ट्रेशन के लिए व्यापार मंडल ने मांगा समयःGST रजिस्ट्रेशन चोरी के मामले में दूध उद्योग व्यापार मंडल ने जीएसटी विभाग से अनुरोध करते हुए आग्रह किया है कि विभाग की तरफ से किसी भी तरह की जन जागरूकता या कार्रवाई करने से पहले व्यापार मंडल को 10 दिन का समय दिया जाए. ताकि, इस दरमियान दून उद्योग व्यापार मंडल अपने स्तर से प्रचार-प्रसार के जरिए GST रजिस्ट्रेशन के दायरे में आने वाले दुकानदारों को जागरूक कर उनका रजिस्ट्रेशन करा सकें.
कैंप व निरीक्षण कर किया जाएगा GST रजिस्ट्रेशन:GST रजिस्ट्रेशन चोरी मामले में ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए जीएसटी ज्वाइंट कमिश्नर राकेश वर्मा ने कहा कि इस विषय के लिए विभागीय स्तर पर जन जागरूकता अभियान बड़े स्तर पर चलाने की तैयारी है. ऐसे इस संबंध में दून उद्योग व्यापार मंडल के सहयोग से जल्द ही देहरादून के पलटन बाजार, इंदिरा मार्केट, विकास नगर, मसूरी और ऋषिकेश के बाजारों में कैंप लगाकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. इस दौरान जीएसटी एक्ट के दायरे में आने वाले दुकानदारों का निरीक्षण कर उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा.
GST रजिस्ट्रेशन न होने पर सरकारी योजनाओं से वंचितः देहरादून GST ज्वाइंट कमिश्नर राकेश वर्मा के मुताबिक 20 लाख रुपये की वार्षिक बिक्री के दायरे में आने वाले दुकानदारों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. लेकिन, इसके बावजूद काफी लोगों द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है. यही कारण है कि उन दुकानदारों व व्यापारियों को बैंकों से ऋण, बीमा पॉलिसी और कंपाउंडिंग जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है. जीएसटी टैक्स की वजह से ही राज्य और केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन होता है.