नैनीताल:हाईकोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार उत्तराखंड सरकार ने पुलिस विभाग के अभिसूचना (LIU ) ईकाई के जवानों का रुका हुआ एरियर जारी कर दिया गया है. इससे पहले साल 2006 बैच के एलआईयू जवानों ने अन्य विभागों की तर्ज पर एरियर न मिलने के संबंध में कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
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जिसके बाद कोर्ट ने सरकार को एरियर भुगतान के लिए आदेशित किया था, लेकिन कोर्ट का आदेश के बावजूद एलआईयू जवानों को एरियर की राशि ना मिलने के चलते एक बार फिर जवानों ने कोर्ट आदेश अवमानना का हवाला देते हुए गृह विभाग सचिव के खिलाफ अदालत में अपील की थी. उसी कड़ी में हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद मंगलवार को उत्तराखंड शासन ने एरियर से वंचित एलआईयू जवानों का भुगतान जो 23 करोड़ रुपए से अधिक था उसे कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट में सरकार जीती तो होगी वसूली
गृह विभाग के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी पर फैसला यदि सरकार के पक्ष में आया तो एरियर भुगतान धनराशि की वसूली संबंधित पुलिस कार्मिकों से की जाएगी.